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DCW अध्यक्ष स्वाति जयहिंद उन्नाव पीड़िता से मिलीं

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद ने शुक्रवार को उन्नाव पीड़िता से घर जाकर मुलाकात की

By Pooja SinghEdited By: Published: Sun, 16 Feb 2020 04:12 PM (IST)Updated: Sun, 16 Feb 2020 04:12 PM (IST)
DCW अध्यक्ष स्वाति जयहिंद उन्नाव पीड़िता से मिलीं
DCW अध्यक्ष स्वाति जयहिंद उन्नाव पीड़िता से मिलीं

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद ने शुक्रवार को उन्नाव पीड़िता से घर जाकर मुलाकात की। स्वाति जयहिंद के मुताबिक, आयोग पीड़िता की शिक्षा व पुनर्वास पर काम कर रहा है। वहीं, आयोग पीड़िता को अंग्रेजी व कंप्यूटर की कोचिंग भी कराएगा। एम्स में पीड़िता के इलाज के दौरान भी दिल्ली महिला आयोग की टीम पीड़िता और परिवार की सहायता के लिए मौजूद रही। कोर्ट ने पीड़िता को दिल्ली में आवास दिलवाने और पुनर्वास की जिम्मेदारी आयोग को दी थी। इस पर पीड़िता को आयोग ने दिल्ली में घर दिलवाया था। पिछले कुछ महीने से पीड़िता अपने परिवार के साथ उसी घर में रह रही है।

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आयोग के मुताबिक पीड़िता के परिवार के बच्चों की शिक्षा, स्कूल दाखिले और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों पर भी आयोग काम कर रहा है। स्वाति ने बताया कि पीड़िता का स्वास्थ्य अब बेहतर है, उसने सिलाई का काम भी सीखा है और आगे भी उसको अन्य तरह के कोर्स भी महिला आयोग करवाएगा। जयहिंदू ने कहा कि उन्नाव की इस बेटी ने जो लड़ाई लड़ी है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है

पुलिस हिरासत में हुई थी पीड़िता के पिता की मौत

अदालत ने आरोप पत्र पढ़कर सुनाया था, जिसमें कहा गया है कि पीड़िता के पिता को मारा गया था। इस दौरान उनके शरीर पर 18 जगह चोट आई। इससे घटना के चौथे दिन पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। यह पूरा षड्यंत्र सिर्फ इसलिए रचा गया ताकि पीड़िता शिकायत दर्ज न करा पाए। पुलिस ने जिस दौरान पीड़िता के पिता को पीटा, उस वक्त के गवाहों के बयान से साफ है कि सेंगर पुलिस के संपर्क में था। जांच एजेंसी ने यह तथ्य अपने आरोप पत्र में दर्ज किया है।

13 अगस्त को तय किया गया था आरोप

दरअसल, 13 अगस्त को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए थे। हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश की अदालत से भी आरोप तय हो गए थे, लेकिन दिल्ली की अदालत ने हत्या और ऑ‌र्म्स एक्ट के मामलों को मिलाते हुए आरोप तय किए। हत्या और झूठे केस के मामले में कुलदीप सेंगर व उसके भाई अतुल सेंगर, माखी थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, एसआइ कामता प्रसाद, सिपाही आमिर खान सहित कुल 10 आरोपित हैं।


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