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CAA Delhi violence case: टली सुनवाई, अब 28 दिसंबर को आएगा कोर्ट का फैसला

Daryaganj violence case दिल्‍ली की कोर्ट में सुनवाई गुरुवार को दरियागंज हिंसा मामले में सुनवाई हुई। अब इस मामले में 28 दिसंबर को सुनवाई होगी।

By Prateek KumarEdited By: Published: Thu, 26 Dec 2019 03:23 PM (IST)Updated: Thu, 26 Dec 2019 04:12 PM (IST)
CAA Delhi violence case: टली सुनवाई, अब 28 दिसंबर को आएगा कोर्ट का फैसला
CAA Delhi violence case: टली सुनवाई, अब 28 दिसंबर को आएगा कोर्ट का फैसला

नई दिल्‍ली, जागरण संवाददाता। Daryaganj violence case: दिल्‍ली की कोर्ट में गुरुवार को दरियागंज हिंसा मामले में सुनवाई हुई। यह सुनवाई शाम को हुई। ताजा जानकारी के अनुसार दरियागंज हिंसा मामले में सुनवाई टल गई है। अब 15 आरोपितों की जमानत याचिका पर 28 दिसंबर को सुनवाई होगी।

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दरियागंज में तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को दरियागंज थाना पुलिस ने 21 दिसंबर, 2019 को दिल्‍ली के तीस हजारी कोर्ट में पेश किया था। इनमें से 15 लोगों को दरियागंज थाने की पुलिस ने वहीं चंद्रशेखर आजाद को क्राइम ब्रांच ने अदालत में पेश किया था।

क्‍यों अहम है यह मामला

दरियागंज में सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) और नेशनल रजिस्‍टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) के विरोध में लोग प्रदर्शन करते हुए उग्र हो गए थे। इसके बाद लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। इतना ही नहीं पुलिस पर पथराव के दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी में आग लगा दी थी। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ऐसे में कोर्ट ने सभी आरोपितों को 14 दिनों की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया था।

तिहाड़ में हैं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद

भीम आर्मी प्रमुख को 14 दिनों की न्‍यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया था। इससे पहले शुक्रवार को दरियागंज में देर शाम तक हुए बवाल के बाद पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद, दानिश मलिक, फुरकान, अशफाक, आतिफ, हैदर, दानिश और शमशेर सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर दंगा भड़काने, पुलिसकर्मियों पर पथराव व आपराधिक साजिश रचने समेत 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

वहीं, सीलमपुर हिंसा मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दो आरोपितों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा।

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