गाजियाबाद: छात्र को अगवा कर मांगी थी दो करोड़ की फिरौती, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
दो करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 कुणाल वेपा की अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया था।
गाजियाबाद, जेएनएन। फिरौती के लिए छात्र का अपहरण करने वाले तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आठवी कक्षा के छात्र का अपहरण अक्टूबर 2015 में हुआ था। दो करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 कुणाल वेपा की अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन स्थित वीवीआइपी सोसायटी में विवेक महाजन परिवार सहित रहते हैं। वर्ष 2015 में उनका 13 वर्षीय बेटा जयकरण महाजन खेतान पब्लिक स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता था।
आरोप है कि 29 नवंबर 2015 को जयकरण सोसायटी के क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे मैच देख रहा था। तभी बर्गर खिलाने का झांसा देकर उसका अपहरण कर लिया गया। आरोपियों ने उसे कविनगर थानाक्षेत्र स्थित एक स्कूल में बंधक बनाकर रखा और उसके पिता को फोन कर दो करोड़ रुपये फिरौती मांगी। साथ में पुलिस से शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी।
विवेक महाजन ने पुलिस से मामले की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए आरोपित दीपक, बिट्टू व संदीप को गिरफ्तार कर बच्चे को बरामद किए। पुलिस ने विवेचना के दौरान साजिश रचने के आरोप में अनीता नाम की महिला को भी आरोपी बनाया।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 कुणाल वेपा की अदालत में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने अनिता को बरी किया। इसके अलावा दीपक, बिट्टू व संदीप को अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में दोषी करार दिया।