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कैदियों के बीच भेदभाव करने पर अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों की खिंचाई की

एंबिएंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि व्यवसायी को हेडफोन का उपयोग करके अदालत की कार्यवाही को ध्यान से देखते पाया गया है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Wed, 06 Oct 2021 09:35 PM (IST)Updated: Wed, 06 Oct 2021 09:35 PM (IST)
कैदियों के बीच भेदभाव करने पर अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों की खिंचाई की
एंबिएंस समूह के प्रमोट राज सिंह गहलोत द्वारा हेडफोन से अदालत की कार्यवाही सुनते का मामला

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। सुविधाएं प्रदान करने में अपने कैदियों के बीच भेदभाव करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों की खिंचाई की है। एंबिएंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि व्यवसायी को हेडफोन का उपयोग करके अदालत की कार्यवाही को ध्यान से देखते पाया गया है। अदालत ने कहा कि जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों को अदालती कार्यवाही देखने के लिए प्रदान किए गए हेडफोन की सुविधा एक बहुत ही स्वागत योग्य पहल है।

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अदालत ने आरोप पत्र का संज्ञान लेकर अन्य आरोपितों को किया तलब

अदालत ने कहा कि हालांकि, दुर्भाग्य से जेल अधिकारियों को मैंने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में भाग लेने वाले अन्य कैदियों को समान विशेषाधिकार प्रदान करते नहीं देखा। अन्य कैदी भी उसी तरह के हेडफोन का उपयोग करके अदालती कार्यवाही में प्रभावी रूप से भाग लेने के हकदार हैं जैसा कि गहलोत को प्रदान किया गया।

ईडी ने की थी कार्रवाई

अदालत ने डीजी जेल को मामले को देखने और अदालत को यह बताने का निर्देश दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में भाग लेने वाले अन्य कैदियों को भी इसी तरह की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। वहीं, प्रकरण में ईडी द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए अदालत ने कुछ आरोपितों को तलब किया है। ईडी ने धोखाधड़ी के 800 करोड़ के मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।


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