केजरीवाल और सिसोदिय को कोर्ट से राहत, मानहानि के मामले में गैर जमानती वारंट पर रोक
मानहानि के एक मामले में अदालत में पेश न होने के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल व अन्य के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट पर अदालत ने बुधवार को रोक लगा दी।
नई दिल्ली, जेएनएन। मानहानि के एक मामले में अदालत में पेश न होने के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट पर अदालत ने बुधवार को रोक लगा दी। विशेष अदालत ने मंगलवार को केजरीवाल के अलावा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बुधवार को केजरीवाल व अन्य की तरफ से वकीलों ने अदालत में पेश होकर वारंट पर रोक लगाने की अपील की।
मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। अदालत में अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने केजरीवाल व अन्य के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। आरोप है कि 2013 में शर्मा को विधानसभा चुनाव लड़ाने का वादा किया गया था। इसके लिए उन्होंने आवेदन भी किया था, लेकिन बाद में टिकट नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्हें अपमानित किया गया था।
ये है पूरा मामला
आम आदमी पार्टी ने पेशे से वकील सुरेंद्र शर्मा को साल 2013 में दिल्ली के शाहदरा से टिकट दिया था। लेकिन बाद में उनका टिकट काट कर किसी और नेता को दे दिया गया। सुरेंद्र शर्मा का आरोप है कि उनको यह कहते हुए टिकट काटा गया कि उनकी छवि आपराधिक है। याचिकाकर्चा का आरोप है कि इससे उनकी छवि समाज में खराब हुई।
सुरेंद्र शर्मा ने कड़कड़डूमा कोर्ट में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के खिलाफ मानहानि का केस किया। इस मामले में पेश नहीं होने के कारण साल 2017 में इन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
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