आगजनी के आरोप से कोर्ट ने सात आरोपितों को किया मुक्त
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ जिन लोगों ने शिकायत दी है उसमें आगजनी का जिक्र नहीं किया है। एक पार्लर संचालिका ने बस आगजनी की बात कही थी कोर्ट ने जब विश्लेषण किया तो पार्लर में कुछ ही सामान जला था।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगे के तीन अलग-अलग मामलों में सात आरोपितों को आगजनी के आरोप से मुक्त कर दिया। इन आरोपितों में अमित गोस्वामी, श्याम पटेल, सोनू, सुनील शर्मा, राकेश, मुकेश, और नीरज उर्फ काशी व मनीष उर्फ राहुल शामिल हैं। इन पर भजनपुरा थाना क्षेत्र में हुए दंगे में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने इनके खिलाफ दंगे, घातक हथियार का इस्तेमाल , गैर कानूनी समूह में शामिल व आगजनी के तहत केस दर्ज किया हुआ है। इन पर आगजनी को छोड़कर बाकी धाराओं में केस चलता रहेगा। यह केस अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के कोर्ट से मुख्य महानगर दंडाधिकारी के कोर्ट में भेज दिया है। जहां इस केस की सुनवाई होगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ जिन लोगों ने शिकायत दी है, उसमें आगजनी का जिक्र नहीं किया है। एक पार्लर संचालिका ने बस आगजनी की बात कही थी, कोर्ट ने जब इस मामले का बारीकी से विश्लेषण किया तो पार्लर में कुछ ही सामान जला था। पार्लर की बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था।
शराब तस्कर गिरफ्तार
वहीं, दक्षिणी दिल्ली के कालिंदी कुंज पुलिस ने शराब तस्करी कर रहे कार चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान मोहम्मद आदिल के रूप में की गई है। आरोपित ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह अपने घूमने के शौक को पूरा करने के लिए शराब की तस्करी करता था। आरोपित से 500 पव्वे अवैध शराब बरामद की गई है। आरोपित आदिल ने बताया कि वह कैब ड्राइवर है। उसे घूमने का शौक है। फिर अपने शौक को पूरा करने के लिए वह फरीदाबाद से कम दामों पर अवैध शराब लाकर दिल्ली में ऊंचे दामों पर बेचने लगा।