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दुल्हन नहीं तलाश पाया मैरिज ब्यूरो, कोर्ट ने माना मानसिक प्रताड़ना; सुना दिया बड़ा फरमान

उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है कि शिकायतकर्ता के 31 हजार रुपये 6 फीसद वार्षिक ब्याज के साथ वापस किए जाएं

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 07 Jan 2020 09:08 AM (IST)Updated: Tue, 07 Jan 2020 09:08 AM (IST)
दुल्हन नहीं तलाश पाया मैरिज ब्यूरो, कोर्ट ने माना मानसिक प्रताड़ना; सुना दिया बड़ा फरमान
दुल्हन नहीं तलाश पाया मैरिज ब्यूरो, कोर्ट ने माना मानसिक प्रताड़ना; सुना दिया बड़ा फरमान

नई दिल्ली [सुशील गंभीर]।  पैसे लेकर भी मैरिज ब्यूरो ने शादी के लिए दुल्हन तलाश रहे व्यक्ति की मदद नहीं की। उसके फोन का जवाब देना भी बंद कर दिया। मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा तो मैरिज ब्यूरो की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। लिहाजा फोरम ने आदेश दिया है कि शिकायतकर्ता के 31 हजार रुपये 6 फीसद वार्षिक ब्याज के साथ वापस किए जाएं, साथ ही पांच हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना की एवज में मुआवजा दिया जाए।

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दिल्ली के राजपुर खुर्द एक्सटेंशन छतरपुर निवासी सौरभ राय ने ग्लोबल एलायंस मैट्रीमोनी ग्रीन पार्क नई दिल्ली के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया था। सौरभ राय ने अपनी शिकायत में कहा था कि शादी के लिए खुद का रजिस्ट्रेशन उपरोक्त मैरिज ब्यूरो में कराया था और 14 दिसंबर 2016 को इसके लिए 31 हजार रुपये फीस भी अदा की थी। काफी समय गुजरने के बाद भी मैरिज ब्यूरो की तरफ से कोई दुल्हन नहीं तलाशी गई। इतना ही नहीं, उनकी किसी से भी एक मीटिंग भी नहीं कराई गई।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ समय और गुजरने के बाद तो मैरिज ब्यूरो ने फोन का जवाब देना भी बंद कर दिया। सौरभ राय के अलावा उनके परिजन भी कई बार ब्यूरो में फोन करते, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही शादी के लिए कोई प्रयास किया गया।

सितंबर 2017 में उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया गया। फोरम के नोटिस का भी मैरिज ब्यूरो की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। लिहाजा फोरम ने शिकायतकर्ता के हक में फैसला सुनाते हुए मैरिज ब्यूरो को सेवा में कोताही बरतने का दोषी पाया। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि अगर दो माह में 31 हजार रुपये छह फीसद वार्षिक ब्याज के साथ वापस नहीं किए गए, तो उसके बाद 9 फीसद वार्षिक ब्याज के साथ रकम लौटानी होगी।


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