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देश का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद तो ग्रेटर नोएडा दूसरा नंबर पर

दिल्ली-एनसीआर के शहर जबरदस्त प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। गुरुवार को गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा तो नोएडा दूसरे नबंर पर ग्रेटर नोएडा रहा।

By Pooja SinghEdited By: Published: Fri, 25 Oct 2019 09:41 AM (IST)Updated: Fri, 25 Oct 2019 09:58 AM (IST)
देश का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद तो ग्रेटर नोएडा दूसरा नंबर पर
देश का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद तो ग्रेटर नोएडा दूसरा नंबर पर

नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर के शहर जबरदस्त प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। गुरुवार को गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक ग्रेटर नोएडा का दूसरा और नोएडा का तीसरा स्थान रहा। दिवाली और बिगड़ी हवा के चलते 26 से 30 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का हाई अलर्ट रहेगा।

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28 अक्टूबर से कोहरे की भी संभावना है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 335 रिकॉर्ड किया गया। ग्रेटर नोएडा का एक्यूआइ 320 जबकि नोएडा का 319 था। वहीं, दिल्ली में हवा काफी दिनों बाद जहरीली हुई और एक्यूआइ 311 रहा। बता दें कि गुरुवार को सुबह गाजियाबाद, नोएडा एवं ग्रेट नोएडा में सुबह से ही धुंध छाई थी। हवा की बेहद कम रफ्तार ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया। सड़क पर उड़ने वाली धूल और कचरा जलाना प्रदूषण का मुख्य कारण बन रहा है। बागपत (305), मेरठ (293) और लखनऊ (275) में भी एक्यूआइ काफी ज्यादा दर्ज किया गया।

कानपुर व मुरादाबाद में एक्यूआइ 254, वाराणसी में 245 और हापुड़ में 229 था। उधर, एनसीआर में प्रदूषण के स्तर के बढ़ने की आशंका के बीच गुरुवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने टास्क फोर्स की बैठक कर तमाम प्रतिबंधों की घोषणा की। 26 से 30 अक्टूबर तक दिल्ली में केवल पीएनजी चालित औद्योगिक इकाइयां सकेंगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ में कोयले से चलने वाले उद्योगों को बंद कर दिया गया है। ऊर्जा संयंत्र को इससे छूट दी गई है। हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर भी शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक काम नहीं करेंगे।

हॉट मिक्स प्लांट में रात के समय ही अधिकांश काम होता है। सीपीसीबी के सदस्य सचिव डॉ. प्रशांत गार्गवा ने बताया कि दिवाली के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिए गए हैं कि पराली न जलने दें। साथ ही सीपीसीबी ने अवैध उद्योगों और अनधिकृत ईंधन का इस्तेमाल करने वाले उद्यमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा की है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सभी एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।

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