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निर्भया कांड: फांसी की सजा के खिलाफ SC में क्यूरेटिव याचिका दाखिल करेंगे चारों दोषी

05 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों अभियुक्तों की फांसी की सजा सुनाई थी। मुख्य अभियुक्त ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी।

By JP YadavEdited By: Published: Sat, 02 Mar 2019 03:43 PM (IST)Updated: Sat, 02 Mar 2019 03:43 PM (IST)
निर्भया कांड: फांसी की सजा के खिलाफ SC में क्यूरेटिव याचिका दाखिल करेंगे चारों दोषी
निर्भया कांड: फांसी की सजा के खिलाफ SC में क्यूरेटिव याचिका दाखिल करेंगे चारों दोषी

नई दिल्ली, जेएनएन। 2012 के निर्भया कांड की पीड़िता के माता-पिता ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर कर चारों दोषियों को फांसी की सजा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है। इस पर शनिवार को सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चारों दोषी फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल करेंगे। चीफ अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख 6 अप्रैल को मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी। यहां पर बता दें कि 05 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों अभियुक्तों की फांसी की सजा सुनाई थी। मुख्य अभियुक्त ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक नाबालिग आरोपित अपनी तीन साल की सुधार गृह की सजा पूरी कर चुका था।

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सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर 14 मार्च, 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए फांसी की सजा पर रोक लगाई थी। 09 जुलाई, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों के रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए उनकी फांसी की सजा पर मुहर लगाई थी।

13 दिसंबर,2018 को चारों दोषियों को दी गई फांसी की सजा पर तुरंत अमल करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी. लोकुर ने कहा था कि यह किस तरह की मांग आप कोर्ट से कर रहे हैं। आपकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, हम इसे खारिज करते हैं।


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