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Delhi: एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आई रिपोर्ट, मगर दिखे कोरोना के लक्षण तो RT-PCR टेस्ट जरुरी

Delhi Coronavirus Updateअगर रैपिड टेस्ट में कोई पॉजिटिव आता है तो उसको दोबारा टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। यह केंद्र सरकार का प्रोटोकॉल है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 09:07 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 09:07 AM (IST)
Delhi: एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आई रिपोर्ट, मगर दिखे कोरोना के लक्षण तो RT-PCR टेस्ट जरुरी
Delhi: एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आई रिपोर्ट, मगर दिखे कोरोना के लक्षण तो RT-PCR टेस्ट जरुरी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आदेश दिया कि जिस किसी भी व्यक्ति की एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आती है, मगर उसमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री आवास पर कोविड बेड और टेस्ट के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में लिया गया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने आज अधिकारियों को इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। वहीं इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। जैन ने कहा कि हमारे पास दो तरीके होते हैं या तो आरटीपीसीआर करें या एंटीजन। उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि पहले रैपिड टेस्ट कर लें, अगर उनमें से कोरोना लक्षण वाला कोई पॉजिटिव नहीं आता है, तो उसका आरटीपीसीआर करते हैं।

अगर रैपिड टेस्ट में कोई पॉजिटिव आता है तो उसको दोबारा टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। यह केंद्र सरकार का प्रोटोकॉल है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, हालांकि आरटीपीसीआर ज्यादा स्पेसिफिक माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पतालों में अब एडमिशन कम हो रहे हैं और अभी आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो कहे कि वह अपना टेस्ट कराना चाह रहा था, लेकिन नहीं हो रहा है।

दिल्ली सरकार तेज करेगी आरटीपीसीआर टेस्ट

दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग विभिन्न जिलों के डीएम के साथ मिलकर आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने जा रहा है।दिल्ली सरकार के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ और जिला प्रशासन आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने के लिए जुट गया है। माना जा रहा है एक-दो दिनों में ही आरटी पीसीआर टेस्ट काफी बढ़ जाएंगे।दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वो रैपिड टेस्ट कराने के बजाए आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या दिल्ली में और बढ़ाए। हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिल्ली सरकार को इसलिए दिया है क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट के नतीजे ठीक नहीं मिल रहे हैं।


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