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कोयला घोटाला: कोल ब्लॉक आवंटन के एक मामले में आरोप तय

पटियाला हाउस कोर्ट ने आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसके दो निदेशकों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में दोषी माना है।

By Amit MishraEdited By: Published: Mon, 06 Feb 2017 06:48 PM (IST)Updated: Mon, 06 Feb 2017 06:58 PM (IST)
कोयला घोटाला: कोल ब्लॉक आवंटन के एक मामले में आरोप तय
कोयला घोटाला: कोल ब्लॉक आवंटन के एक मामले में आरोप तय

नई दिल्ली [जेएनएन]। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले मे पटियाला हाउस कोर्ट ने आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसके दो निदेशकों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी माना है। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग तय करने का आदेश दिया है।

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सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने अपने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों, गवाहों के बयानों को देखने से स्पष्ट है कि कंपनी व उसके दो निदेशकों निर्मल कुमार अग्रवाल व महेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, 471 फर्जी दस्तावेजों का असली के रूप में उपयोग करने, 120 आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। अदालत ने 15 जनवरी, 2016 को इन आरोपियों को जमानत प्रदान की थी। सीबीआइ ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने आपराधिक साजिश रच कर फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर कोल ब्लॉक हासिल किया था।

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कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े एक अन्य मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआइ को काग्रेस नेता व उद्योगपति नवीन जिंदल, कोयला मंत्रालय के पूर्व राज्यमंत्री दसारी नारायण राव व अन्य के खिलाफ पेश मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए दो हफ्ते का समय प्रदान कर किया। सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने जांच अधिकारी के उस तर्क को स्वीकार कर लिया कि मामले में रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी का इतजार है।

जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि सीबीआइ के नए निदेशक ने हाल ही में कार्यभार संभाल लिया है। ऐसे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। सीबीआइ ने इस मामले में झारखड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी आरोपी बनाया है। वहीं, सभी आरोपियो ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है।

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