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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद पटाखा फोड़ने वाले परिवार पर पहली बार हुई FIR

कोर्ट ने फैसले में देशभर में दिवाली पर दो घंटे के लिए पटाखे चलाने की इजाजत दी है तो दिल्ली-एनसीआर में रात 8-10 बजे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 02:18 PM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 02:18 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद पटाखा फोड़ने वाले परिवार पर पहली बार हुई FIR
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद पटाखा फोड़ने वाले परिवार पर पहली बार हुई FIR

नई दिल्ली, जेएनएन। पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर कहा था कि दिवाली पर लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जला पाएंगे। दिवाली में चार दिन शेष है, लेकिन दिल्ली में कोर्ट की अवमानना का मामला सामने आया है। 

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जानकारी के मुताबिक, पटाखे फोड़ने पर पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार फेज-थ्री में एक परिवार के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपित के पड़ोसी ने पटाखे जलाने का विरोध किया, जब वह व्यक्ति नहीं माना तो मामले की शिकायत पुलिस से की गई।

मना करने पर भी नहीं माना

पुलिस के अनुसार, दीनबंधू (39) अपने परिवार के साथ जीडी कॉलोनी, मयूर विहार फेज-थ्री में स्थित फ्लैट में बतौर किराएदार रहते हैं और दीनबंधू ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क में जॉब करते हैं। उनके ऊपर वाले फ्लैट में दमनदीप नामक शख्स अपने परिवार के साथ रहते हैं। आरोप है कि दमनदीप के बच्चे बृहस्पतिवार शाम को पटाखे जलाने लगे। दीनबंधू ने बच्चों को पटाखे चलाने से मना किया और समझाया कि इससे प्रदूषण होता है। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अादेश का भी जिक्र किया, लेकिन वे नहीं माने।

बहस के बाद पुलिस को किया कॉल

बृहस्पतिवार रात लगभग 8:30 बजे दमनदीप भी अपने ऑफिस से घर आ गए। उन्होंने भी पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। इस पर दोनों के बीच बहस हो गई। दमनदीप नहीं माना और दीनबंधू के दरवाजे पर ही पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। इस पर दीनबंधू ने पुलिस को सूचना दे दी। गाजीपुर पुलिस ने दमनदीप के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने एक फैसले में कड़ी शर्तों के साथ देशभर में दिवाली पर दो घंटे के लिए पटाखे चलाने की इजाजत दी है। इसके तहत त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे तक कम प्रदूषण वाले (ध्वनि और वायु प्रदूषण मानकों पर खरे) "ग्रीन पटाखे" ही चलाए जाने की अनुमती दी गई थी वहीं लंबी लड़ियों के उत्पादन, विक्रय व उपयोग पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ लाइसेंसी दुकानदार ही पटाखे बेचेंगे। पटाखों की ई-कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन बिक्री नहीं कर सकेंगी।


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