दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का संसद में उठा मुद्दा, भाजपा सांसद ने उठाए सवाल
Delhi Govt. New Excise Policy संसद में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति से कालोनियों में भी शराब की दुकानें खुल रही हैं।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सोमवार को संसद में शून्यकाल के दौरान सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति से कालोनियों में भी शराब की दुकानें खुल रही हैं। साथ ही शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 और शराब की होम डिलिवरी की अनुमति इस नई नीति के तहत दी गई है। इसके कई दुष्प्रभाव सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को तैयार किया, जिसकी अधिसूचना एक जून 2021 को जारी की गई और टेंडर 28 जून को जारी किया गया।
इससे यह बात साफ है कि सरकार ने कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों को आक्सीजन प्रदान करने की बजाय राजस्व पर ध्यान केंद्रित किया। राजस्व का आंकड़ा 2021-22 के दौरान दस हजार करोड़ रुपये छूने का अनुमान है, जबकि 2015-16 के दौरान यह आंकड़ा चार हजार एक सौ करोड़ रुपये था।
.@ArvindKejriwal की शराब नीति से @BhagwantMann तो खुश होंगे मगर दिल्ली की जनता इस फैसले के ख़िलाफ खड़ी है।
दिल्ली के सभी युवाओं को नशे की लत लगाने वाली आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति के खिलाफ आज लोकसभा में मुद्दा उठाया।https://t.co/afMyYU980y pic.twitter.com/jyybx7JCIo
— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) December 6, 2021
उन्होंने कहा कि नई शराब नीति का दुष्प्रभाव अब सामने आ रहा है और दिल्ली सरकार इस मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि शराब की बिक्री को सुविधाजनक बनाने और राजस्व बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं।
शराब की दुकान पर नोटिस चस्पा किया
बता दें कि भाजपा दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ है। इसको लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया गया। पीतमपुरा में भी शराब की दुकान खुलने का जोरदार विरोध किया गया था। विरोध के बाद अब नगर निगम केशवपुरम जोन के उपायुक्त नवीन अग्रवाल ने मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन बताते हुए पीतमपुरा में शराब की दुकान के मालिक को नोटिस भेजा है। नोटिस में जीडी-21 में शराब की दुकान खोलने को नियमों का उल्लंघन बताया गया है। उन्होंने दुकान के मालिक से पूछा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर उनकी दुकान क्यों न सील कर दी जाए।
पीतमपुरा से पार्षद अंजू जैन ने सोमवार को दुकान के बाहर नोटिस चस्पा किया। उन्होंने बताया कि नोटिफाइड रेजिडेंशियल टू कामर्शियल रोड के अंदर शराब की दुकान नहीं खुल सकती।