Move to Jagran APP

Traffic Challan In Delhi: दिल्ली-NCR में इन 2 तरह के वाहनों के चलाने पर लगी रोक, रोड पर दिखते ही होगी सीज

Traffic challan in Delhi दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) की ओर से कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर के पुराने वाहन मालिक अपने वाहन अधिकृत एजेंसी पर स्क्रैप कराएं अन्यथा कार्रवाई ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

By Jp YadavEdited By: Published: Mon, 30 Aug 2021 01:45 PM (IST)Updated: Tue, 31 Aug 2021 08:20 AM (IST)
Traffic Challan In Delhi: दिल्ली-NCR में इन 2 तरह के वाहनों के चलाने पर लगी रोक, रोड पर दिखते ही होगी सीज
Traffic Challan: दिल्ली-NCR में इन 2 तरह के वाहनों के चलाने पर लगी रोक, रोड पर दिखते ही होगी सीज

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। आप अपने निजी वाहन से दिल्ली में आवागमन करते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें, क्योंकि उम्र पूरी कर चुके पेट्रोल और डीजल से संचालित वाहनों के खिलाफ शुरू दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। विभाग की ओर से कहा गया है कि पुराने वाहन मालिक अपने वाहन अधिकृत एजेंसी पर स्क्रैप कराएं, अन्यथा कार्रवाई ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल पुरान डीजल और पेट्रोल के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में दिल्ली परिवहन विभाग अब उम्र पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ जल्द एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने पुराने वाहन मालिकों को एक बार फिर अपने वाहन सड़क से हटा लेने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ता कार्रवाई के लिए अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के आदेश में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश का हवाला दिया गया है। साथ ही 7.4.2015 को जारी आदेश के बारे में भी बताया गया है।

loksabha election banner

विज्ञापनों के जरिये लोगों को दी रही जानकारी

यहां पर बता दें दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार लगातार अखबारों में विज्ञापन देकर पुरानी गाड़ियों को चलाने पर रोक लगाने जानकारी लोगों को दे रही है। अब इस बाबत निर्देश दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल के आदेश का हवाला दिया गया है। आदेश के मुताबिक, 10 साल पुराने डीजल चार पहिया वाहन और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने के काबिल नहीं हैं। ऐसे वाहन मालिकों को सूचना भी दी गई है। अब आदेश नहीं मानने पर वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट आदेश में कह चुका है कि नियमों का उल्लंघन करने पर चार पहिया वाहन जब्त किए जा सकते हैं।। इस आदेश को हाल में जारी स्क्रेपेज पालिसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पालिसी के तहत पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाना होगा जिसमें 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं। इस पॉलिसी के तहत निजी गाड़ी 20 साल बाद और कमर्शियल गाड़ी को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट कराना होगा. इस टेस्ट को पास न करने वाले वाहनों को चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

Delhi Meerut Expressway News 2021: दिल्ली से मेरठ तक के लिए देने होंगे 140 रुपये, जानें- आप कैसे बचा सकते हैं 50 रुपये

गौर करें इस चेतावनी पर

अगर आपका डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो तुरंत उसे स्क्रैप (समाप्त) करा दें, सड़क पर निकाला और परिवहन विभाग की टीम के हाथ लग गया तो जब्त कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में एक बार फिर आम जनता को चेतावनी दी है।

उम्र पूरी कर चुके वाहनों को कराएं स्क्रैप

वाहन स्क्रैप कराने के लिए परिवहन विभाग ने चार एजेंसियां अधिकृत की हैं। मगर लोग वाहन स्क्रैप (समाप्त) कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लाकडाउन को छोड़ दें तो प्रतिमाह इन चारों एजेंसियों में कुल मिलाकर केवल 600 वाहन ही स्क्रैप कराने के लिए पहुंच रहे रहे हैं। अभी तक कुल तीन हजार वाहन ही स्क्रैप किए जा सके हैं। जबकि चारों एजेंसियों को मिलाकर एक माह में 12 हजार वाहन तक स्क्रैप किए जा सकते हैं। उम्र पूरी कर चुके वाहन मालिकों की बेरुखी को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों के स्क्रैप कराने के संबंध में एक माह में दूसरी बार सार्वजनिक सूचना जारी की है। विभाग ने लोगों से कहा है कि अपने ऐसे वाहनों को स्क्रैप करा लें जिनके परिचालन की उम्र सीमा पूरी हो चुकी है।

दूसरे राज्यों में पंजीकृत करा सकते हैं अपने वाहन

परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को सलाह दी है कि अगर वे चाहें तो 10 साल पुराने अपने डीजल वाहनों को दूसरे राज्यों में पंजीकृत करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग एनओसी दे देगा, बशर्ते उस राज्य में ऐसे वाहन को चलाने की अनुमति हो। ऐसे स्थानों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां 10 साल पुराने डीजल वाहन को चलाने की अनुमति है।

ये भी पढ़ें- राकेश टिकैत ने किसानों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हेतु अब 5 सितंबर के लिए की ये अपील

ये भी पढ़ें- स्ट्रीट लाइट के खंभे से कर रहे थे बिजली चोरी, न्यायाधीश ने दंपती को सुनाई मात्र ढाई घंटे की सजा, जानिए क्या था पूरा मामला

ये भी पढ़ें- अब दिल्ली मेट्रो रेल निगम विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन परिसर में बनाएगा राष्ट्रीय मेट्रो रेल नालेज सेंटर, जानिए खासियत


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.