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जासूसी मामले में गिरफ्तार चीनी महिला नागरिक की जमानत याचिका खारिज

Delhi Court News अदालत ने कहा कि अगर इस समय पर क्विंग शी को जमानत पर छोड़ा गया ताे वह न सिर्फ देश छोड़कर भाग सकती है बल्कि वह ऐसे से अन्य आपराधिक मामले को भी अंजाम दे सकती है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Tue, 17 Nov 2020 07:00 AM (IST)Updated: Tue, 17 Nov 2020 10:41 AM (IST)
जासूसी मामले में गिरफ्तार चीनी महिला नागरिक की जमानत याचिका खारिज
चीनी नागरिक मिस क्विंग शी की जमानत याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है।

नई दिल्ली, विनीत त्रिपाठी। चीन के लिए जासूसी करने के मामले में पत्रकार राजीव शर्मा के साथ गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक मिस क्विंग शी की जमानत याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन सिंह रजावत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस समय जमानत देने के लिए कोई आधार नहीं है।

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देश छोड़कर भाग सकती है क्विंग शी

अदालत ने कहा कि अगर इस समय पर क्विंग शी को जमानत पर छोड़ा गया ताे वह न सिर्फ देश छोड़कर भाग सकती है बल्कि वह ऐसे से अन्य आपराधिक मामले को भी अंजाम दे सकती है। अदालत ने कहा कि इतना ही नहीं जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए सुबूतों से भी पता चलता है कि अपराध में आरोपित की भूमिका है।

27 सितंबर से न्यायिक हिरासत में है क्विंग शी

आरोपित की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता राणा रंजीत सिंह ने दावा किया कि आरोपित को झूठे आरोप में फंसाया गया है और वह 27 सितंबर से न्यायिक हिरासत में है। आरोपित को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि आरोपित एक उच्च चिकित्सा योग्यता प्राप्त है और उन्होंने परास्नातक की डिग्री मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग में रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जामिया हमदर्द से हासिल की है।

राजीव शर्मा की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज 

वहीं, पत्रकार राजीव शर्मा को स्पेशल सेल ने 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने भी राजीव शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और राजीव ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कहा था कि शर्मा के पास रक्षा संबंधी दस्तावेज मिले थे। साथ ही यह भी दावा किया था कि अन्य दो आरोपित राजीव शर्मा को इसके बदले रुपये देते थे।

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