Delhi Violence Case: आठ मामलों में दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
शास्त्र पार्क इलाके में दंगे के दौरान चोरी तोड़फोड़ और आगजनी के चार मामलों में आराेपित राज सिंह की चार जमानत अर्जियों को भी इस कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपित के वकील ने सुनवाई में पक्ष रखा था कि जिन घटनाओं में राज सिंह को आरोपित बनाया गया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे के आठ मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपित प्रवीन गिरी और राज सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रवीन गिरी के मामले में कोर्ट ने कहा है कि गवाह उसी इलाके में रहते हैं, जहां आरोपित रहता है। ऐसे में वह गवाहों डरा व धमका सकता है। 25 फरवरी को करावल नगर में दंगे के एक स्कूल, एक घर और दो दुकानों में तोड़फोड़ कर आग लगाने के मामले में चार मुकदमे दर्ज हुए थे। इन मामलों में आरोपित प्रवीन गिरी ने जमानत के लिए अर्जियां लगाई थीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोमवार को आरोपित के वकील ने पक्ष रखा कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का उपयोग गलत तरह से किया गया है।
वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जियों का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपित दंगाई भीड़ में सक्रिय था। जो कपड़े उसने पहने थे, वो बरामद किए गए हैं। उसके खिलाफ पर्याप्त गवाह हैं। एक गवाह ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी दी है, जिसमें आरोपित स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभियोजन पक्ष के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि गवाह और आरोपित एक ही इलाके में रहते हैं। ऐसे में वह बाहर निकल कर उन्हें डरा व धमका सकता है। दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने चारों जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।
वहीं शास्त्री पार्क इलाके में दंगे के दौरान चोरी, तोड़फोड़ और आगजनी के चार मामलों में आराेपित राज सिंह की चार जमानत अर्जियों को भी इस कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपित के वकील ने सुनवाई में पक्ष रखा था कि जिन घटनाओं में राज सिंह को आरोपित बनाया गया है, वह 24 फरवरी को हुई थीं। जबकि जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई गई है, वह 25 फरवरी की है। वहीं अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि दंगे के मामले में आरोपित पर छह मुकदमे दर्ज हैं। वहां दोनों दिन दंगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को रिकॉर्ड पर रखा गया है। जिसमें आरोपित स्पष्ट नजर आ रहा है। उसके हाथ में डंडा है।
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