Move to Jagran APP

आम्रपाली के हजारों बायर्स के लिए खुशखबरी, दिसंबर से NBCC शुरू करेगा निर्माण

एनबीसीसी चेयरमैन ने बताया कि अगले 15 दिनों में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निविदाएं जारी की जाएंगीं। छह से 12 माह में सभी अधूरी परियोजनाओं का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

By Amit SinghEdited By: Published: Fri, 05 Oct 2018 03:20 PM (IST)Updated: Fri, 05 Oct 2018 03:20 PM (IST)
आम्रपाली के हजारों बायर्स के लिए खुशखबरी, दिसंबर से NBCC शुरू करेगा निर्माण
आम्रपाली के हजारों बायर्स के लिए खुशखबरी, दिसंबर से NBCC शुरू करेगा निर्माण

नई दिल्ली (जेएनएन)। आम्रपाली की रिहायशी परियोजनाओं में फ्लैट खरीद कब्जा मिलने का इंतजार कर रहे हजारों बॉयर्स के लिए राहत भरी खबर है। बॉयर्श लंबे समय से आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। उनका ये इंतजार जल्द खत्म होने वाला है।

loksabha election banner

नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) दिसंबर माह से नोएडा-ग्रेटर में मौजूद आम्रपाली की अधूरी रिहायशी परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू कर देगा। ये जानकारी एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डॉ. अनूप कुमार मित्तल ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेसवार्ता में दी थी।

प्रेसवार्ता में डॉ अनूप ने बताया था कि एनबीसीसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 15 दिन में एनबीसीसी निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निविदाएं जारी कर देगा। इसके बाद दिसंबर माह तक निर्माण कार्य शुरू कर लिया जाएगा।

एनबीसीसी चेयरमैन ने बताया कि आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तीन चरण में निर्माण कार्य किया जाएगा। सबसे राहत की बात ये है कि एनबीसीसी चेयरमैन ने आम्रपाली समूह की सभी अधूरी रिहायशी परियोजनाओं का निर्माण कार्य छह माह से 12 माह तक पूरा करने का भरोसा दिलाया है।

वित्तीय व्यवस्था पर फंसा है पेंच

आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी के आगे अब भी सबसे बड़ा रोड़ वित्तीय व्यवस्था का है। सुप्रीम कोर्ट ने अधूरी परियोजनाएं पूरी करने के लिए बिल्डर की कई संपत्तियां बेचने के आदेश दिए हैं। इस पर एनबीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन संपत्तियों को बेचकर रुकी हुई परियोजनाओं का काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन निर्माण पूरा करने के लिए और रकम की जरूरत होगी।

बिल्डर को कई बार चेतावनी दे चुका है सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बिल्डर को भी रुपयों का इंतजाम करने की सख्त हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर लगातार सुनवाई कर रही है। अधूरी परियोजनाओं का निर्माण पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बिल्डर और कंपनी के निदेशकों की वित्तीय हैसियत, बैंक खातों और संपत्तियों का ब्यौरा भी खंगाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा को जेल भेजने की चेतावनी भी दे चुका है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.