आम्रपाली ड्रीमवैली के खरीददार भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, नोटिस जारी
कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों की याचिका पर केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा आम्रपाली को नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। नोएडा एक्सटेंशन में बन रही आम्रपाली ड्रीम वैली परियोजना के फ्लैट खरीददारों ने एनसीएलटी में लंबित दिवालिया प्रक्रिया में फ्लैट खरीददारों के हित सुरक्षित करने की मांग की है। शुक्रवार को कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों की याचिका पर केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा आम्रपाली को नोटिस जारी किया।
ये आदेश मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 64 खरीदारों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किये। इससे पहले याचियों के वकील एमएल लाहौती ने कहा कि आम्रपाली कंपनी के खिलाफ बैंक आफ बड़ौदा ने नेशनल कंपनी ला ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) में दिवालिया प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा कि दिवालिया कानून में फ्लैट खरीददारों को सुरक्षित क्रेडेटर नहीं माना गया है। ऐसे में फ्लैट खरीददारों के हित सुरक्षित किये जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बन रही आम्रपाली की ड्रीम वैली परियोजना में 10000 फ्लैट हैं और 48 टावर हैं।
खरीदारों ने 2011 में इस परियोजना मे अपने फ्लैट बुक कराए थे और एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें 2014 तक फ्लैट मिल जाने चाहिए थे लेकिन फ्लैट नहीं मिले। अब कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो गई है ऐसे में खरीददारों के हित सुरक्षित किये जाएं जैसे अन्य मामलों में किये गये हैं। लाहोती ने कहा कि कोर्ट आम्रपाली की ही एक अन्य योजना पर नोटिस जारी कर चुका है।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका में प्रतिपक्षी बनाए गए पक्षकारों केन्द्र सरकार, अल्ट्रा होम कांस्ट्रेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आम्रपाली ड्रीम वैली प्राइवेट लिमिटेड, व इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (आइआरपी) आदि को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते हुए इस याचिका को भी मुख्य याचिका के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का आदेश दिया।
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