दिल्ली के साथ UP-हरियाणा के लोगों को भी पढ़नी चाहिए यह खबर, गलती पर देना होगा 2000 रुपये फाइन
Delhi Lockdown Night Curfew Rules Guidelines दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रात्रि कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये का फाइन होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क। कोरोना वायरस संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों के मद्देनजर आगामी 30 अप्रैल तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक समूची दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के तहत लोगों को घरों से निकलना मुश्किल होगा। दरअसल, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के लोग दिल्ली में यात्रा करते हैं। यूपी और हरियाणा के लाखों लोग नौकरी के सिलसिले में रोजाना दिल्ली आते-जाते हैं, ऐसे में अगर वे रात 10 बजे के बाद दिल्ली में रहे तो उन्हें नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये का फाइन भरना होगा।
दो हजार का कटेगा चालान
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में मंगवलार को ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रात्रि कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो 2000 रुपये का चालान काटा जाएगा। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संक्रमण पर रोक लगाने के लिए रात्रि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा। दिल्ली के हर जिले में कम से कम दस टीमों को सक्रिय किया गया है। ये टीमें रात भर पूरे क्षेत्र में घूमेंगी। जरूरत पड़ी तो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एफआइआर भी दर्ज की जा सकती है। खासकर बॉर्डर के इलाकों में टीमों को और अधिक सक्रिय किया गया है, जो इलाके की पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगी।
यहां पर बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने मंगलवार रात से नाइट कफ्र्यू लगाने का आदेश जारी किया है। 30 अप्रैल तक लगाए गए इस नाइट कफ्र्यू के तहत रात 10 बजे से लेकर से लेकर सुबह पांच बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही होगी।
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नाइट कर्फ्यू को लेकर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू का आदेश दिया है। ऐसे में पुलिस इसे सख्ती से लागू करेगी। सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश में दिए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के लिए लगे व्यक्तियों के लिए पहले भी मूवमेंट पास जारी किए गए थे। मांग पर नए सिरे से मूवमेंट पास फिर से जारी किए जाएंगे। लोग पास के लिए आवेदन करने के लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।