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भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की पार्टी को मिले 5 राज्यों के लिए कामन सिंबल, HC ने EC को दिया निर्देश

आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को सामान्य चुनाव चिह्न आवंटित करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि पांच राज्यों में जो भी सामान्य चिह्न उपलब्ध हैं वे याची को मिलें।

By Mangal YadavEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 06:16 PM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 08:06 AM (IST)
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की पार्टी को मिले 5 राज्यों के लिए कामन सिंबल, HC ने EC को दिया निर्देश
भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर। फाइल फोटो

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को सामान्य चुनाव चिह्न आवंटित करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने यह आदेश तब दिया जब निर्वाचन आयोग ने पीठ के समक्ष कहा कि उन्हें चंद्रशेखर की पार्टी को सामान्य चुनाव चिह्न आवंटित करने में कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग याचिकाकर्ता को सूचित करेगा कि पांच राज्यों में कौन-कौन से चुनाव चिह्न उपलब्ध हैं। आयोग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर याची उनमें से चुनाव चिह्न चुन सकता है और याची द्वारा चुने हुए चिह्न को आयोग आवंटित कर सकता है।

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पीठ ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करें कि पांच राज्यों में जो भी सामान्य चिह्न उपलब्ध हैं वे याची को मिलें। सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर के अधिवक्ता ने कहा कि इससे पहले भी सामान्य चिह्न के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

वहीं, चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने पीठ को सूचित किया कि उक्त आवेदन पर याची को गोवा, पंजाब और मणिपुर चुनाव के लिए सामान्य चिह्न के तौर पर हेलीकाप्टर आवंटित किया गया है। चंद्रशेखर ने याचिका दायर कर आगामी पांच राज्यों के चुनाव के चुनाव चिह्न आवंटित करने का निर्देश देने की मांग के साथ याचिका दायर की थी। वहीं, 12 नवंबर को निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में कहा था कि वह पार्टी के आवेदन पर कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार करेगा।

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