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दिल्ली में शराब की सभी पुरानी दुकानें बेच सकेगीं 30 सितंबर तक शराब

Delhi wine shop open news आबकारी विभाग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि एक अप्रैल 2021 से शराब की पुरानी दुकानों को तीन महीने की अवधि के लिए काम करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि नई आबकारी नीति लागू नहीं हो पाई थी।

By Jp YadavEdited By: Published: Sat, 12 Jun 2021 12:31 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jun 2021 12:31 PM (IST)
दिल्ली में शराब की सभी पुरानी दुकानें बेच सकेगीं 30 सितंबर तक शराब
दिल्ली में शराब की सभी पुरानी दुकानें बेच सकेगीं 30 सितंबर तक शराब

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। आबकारी विभाग ने राजधानी में स्थित शराब की पुरानी (वर्तमान में चल रहीं) दुकानों को अगले तीन महीने तक पुराने लाइसेंस के आधार पर लाइसेंस फीस जमा कर काम जारी रखने का आदेश दिया है। शराब की पुरानी दुकानें तीन महीने तक यानी तीस सितंबर तक काम काज कर सकेंगी।आबकारी विभाग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि एक अप्रैल 2021 से शराब की पुरानी दुकानों को तीन महीने की अवधि के लिए काम करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि नई आबकारी नीति लागू नहीं हो पाई थी। अभी नई आबकारी नीति लागू होने में तीन महीने लग सकते हैं इसलिए सभी पुरानी शराब दुकानों को तीन महीने काम करने की अनुमति दी गई है।

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दिल्ली में शराब की दुकानें भी खुल रही ऑड-इवेन के आधार पर

दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल के एलान के बाद अनलॉक-2 के तहत 7 जून से ही राजधानी में शराब की दुकानें भी ऑड-ईवन के आधार पर खुल रही हैं। 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने कई वर्षों के बाद आखिरकार राजधानी में ऑनलाइन वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। अगले कुछ दिनों में शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है। दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया गया है। इसके मुताबिक, लाइसेंस धारकों को ऐप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी गई है। नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्तरां में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।

इसके तहत केवल एक विशेष प्रकार के लाइसेंस धारक को शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। दिल्ली में अभी हमने केवल एल-13 लाइसेंस धारकों को ही शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है।

गौरतलब है कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद शराब निर्माता कंपनियों ने अप्रैल महीने दिल्ली सरकार से घरों पर शराब की डिलीवरी करने की अनुमति मांगी थी।


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