Move to Jagran APP

हेराल्ड हाउस केस: दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एजेएल

इससे पहले नेशनल हेराल्ड हाउस केस (National Herald case) कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट (delhi high Court) से जोर का झटका लगा था जिसे डबल बेंच ने देने से इनकार कर दिया था।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 11 Mar 2019 02:43 PM (IST)Updated: Mon, 11 Mar 2019 02:51 PM (IST)
हेराल्ड हाउस केस: दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एजेएल
हेराल्ड हाउस केस: दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एजेएल

नई दिल्ली, जेएनएन। नेशनल हेराल्ड हाउस पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले एजेएल ने कोर्ट ने याचिका दायर कर कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था।

loksabha election banner

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने फैसले के बाद कहा था कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से जोर का झटका लगा था, जिसे डबल बेंच ने देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद एजेएल को अब 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस खाली करना होगा। एजेएल के वकील निखिल भल्ला ने कहा था कि हम अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। इसी के तहत सोमवार को एजेएल ने सुप्रीम का रुख किया है। 

कांग्रेस को खाली करना ही होगा नेशनल हेराल्ड हाउस

इससे पहले नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले में कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की मुख्य पीठ ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करना ही होगा। हालांकि, पीठ ने इमारत खाली करने की समय सीमा पर कोई निर्देश नहीं दिया था। बता दें कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 21 दिसंबर 2018 को इमारत को खाली करने का आदेश दिया था। इस फैसले को एजेएल ने चुनौती दी थी।

एजेएल ने चुनौती याचिका में कहा था कि एकल पीठ को मामले में औपचारिक नोटिस जारी कर शपथ पत्र के जरिए केंद्र सरकार का जवाब मांगना चाहिए था। एकल पीठ ने तथ्यों की जानकारी और मौजूदा स्थिति की अनदेखी की है।

एकल पीठ ने कहा था कि एजेएल द्वारा 99 फीसद शेयर को यंग इंडिया में ट्रांसफर करने से इसके मुनाफे की 413.40 करोड़ रुपये की संपत्ति गुप्त रूप से यंग इंडिया को ट्रांसफर हुई है। पीठ ने यह भी कहा था कि एजेएल को यंग इंडिया ने हाईजैक कर लिया है। यंग इंडिया में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व सोनिया गांधी शेयरहोल्डर हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.