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पी चिंदबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर आठ अक्टूबर तक लगी रोक

एयरसेल-मैक्सिस मामले में आरोपित पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर आठ अक्टूबर तक के लिए रोक लग गई है।

By Edited By: Published: Tue, 07 Aug 2018 07:16 PM (IST)Updated: Tue, 07 Aug 2018 08:19 PM (IST)
पी चिंदबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर आठ अक्टूबर तक लगी रोक
पी चिंदबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर आठ अक्टूबर तक लगी रोक

नई दिल्ली (जेएनएन)। एयरसेल-मैक्सिस मामले में आरोपित पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी आठ अक्टूबर तक टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत अवधि को बढ़ा दिया है।

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इससे पहले सात अगस्त तक दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ और ईडी की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील ने कहा कि केस के मुख्य अधिवक्ता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अनुपस्थित हैं। इसके अलावा कोर्ट में जवाब दायर करने के लिए भी समय चाहिए। इसके चलते विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने आरोपितों को अंतरिम राहत देते हुए मामले की सुनवाई आठ अक्टूबर को तय की है।

गौरतलब है कि 31 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआइ की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी कि सभी आरोपितों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की मंजूरी संबंधित उच्चाधिकारियों से नहीं मिली है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआइ को मंजूरी के लिए दो माह का समय दिया था। इससे पूर्व सीबीआइ जांच के बाद कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसमें चिदंबरम पिता-पुत्र के अलावा 10 अन्य को आरोपित बनाया गया है, जिनमें कुछ अधिकारी और छह कंपनियां भी नामजद हैं। इनपर साजिश और भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं।

क्या है एयरसेल-मैक्सिस मामला
वर्ष 2006 में एयरसेल-मैक्सिस समझौते में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी मिलने के मामले की जांच ईडी और सीबीआइ कर रही है। आरोप है कि इस समझौते को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि यह समझौता 3500 करोड़ रुपये का था और इसमें कैबिनेट कमेटी की मंजूरी अनिवार्य थी।


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