दिल्ली में बिना असली आयु प्रमाण पत्र दिए युवाओं को नहीं मिलेगी शराब, ये है वजह
आबकारी विभाग ने सभी क्लब होटल व रेस्टोरेंट के लिए आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 25 साल से कम उम्र के ग्राहकों पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जाए।
नई दिल्ली [वी.के.शुक्ला]। दिल्ली में नाइट क्लब में जाने के लिए और बार में मदिरा पीने के लिए अब युवाओं को अपनी आयु का प्रमाणपत्र भी देना होगा। इसके लिए आयु का असली प्रमाणपत्र साथ लेकर जाना होगा। जिससे वे सिद्ध कर सकें कि उनकी उम्र 25 साल पूरी हो चुकी है।
आबकारी विभाग को जानकारी मिली थी कि नाइट क्लब, होटल और रेस्टोरेंट में चल रहे बार में कम उम्र के भी युवा प्रवेश पा जा रहे हैं। इसके लिए जब विभाग ने कार्रवाई शुरू की तो एक मामला ऐसा मिला कि जिसमें मोबाइल एप के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड बनाया गया था। इस मामले में उस युवा के खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। आधार कार्ड में आयु को बदला गया था।
आबकारी विभाग ने जारी किए आदेश
इस जानकारी के बाद विभाग को अन्य मामले भी ऐसे मिले हैं। इसे देखते हुए आबकारी विभाग ने सभी क्लब, होटल व रेस्टोरेंट के लिए आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 25 साल से कम उम्र के ग्राहकों पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जाए। शराब परोसे जाने से पहले ग्राहक से उसकी उम्र के प्रमाणपत्र की फिजिकल वैरिफिकेशन किया जाए। यानी संबंधित ग्राहक की आइडी ली जाए। उसकी फोटोकापी अपने पास रखी जाए। उसे जांचा भी जाए कि कहीं आइडी फर्जी तो नहीं है। आइडी फर्जी पाई जाती है शराब परोसने वाली एजेंसी के साथ साथ ग्राहक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
दिल्ली में शराब खरीदने की उम्र है 25 साल
बता दें कि दिल्ली में शराब खरीदने की उम्र 25 साल है। इससे कम उम्र के युवा को शराब नहीं बेची जा सकती है। आबकारी विभाग का नियम कहता है कि क्लब आदि में निर्धारित से कम उम्र का युवा शराब पी रहा है तो पीने वाले के खिलाफ नहीं बल्कि शराब परोसने वाले पर कार्रवाई होगी।
दिल्ली और हरियाणा में शराब पीने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है। शराब पीने के लिए उत्तर प्रदेश, गोवा, तेलंगाना व झारखंड में 21 साल उम्र है। राजस्थान, सिक्किम और पुडुचेरी में उम्र 18 साल है। महाराष्ट्र में बीयर और वाइन पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल और दूसरी तरह की ड्रिंक पीने की उम्र 25 साल है।
उम्र कम करने की मांग कई बार उठ चुकी है
दिल्ली में यह मांग कई बार उठ चुकी है कि इस उम्र को कम करके कम से 21 साल किया जाए। पिछले साल यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी गया था। मगर मुख्य न्यायमूर्ति डी.एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा था पीने की उम्र का दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत लगाए गए निषेध से कोई लेना-देना नहीं है।
अदालत ने इस याचिका को निरस्त कर दिया था। उधर शराब के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि एक निश्चित उम्र में शराब पीने की व्यक्ति की क्षमता इलाके के हिसाब से अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। 18 साल की उम्र में व्यक्ति को मतदान व शादी करने के साथ साथ सेना में शामिल होने के अधिकार मिल जाते हैं। मगर दिल्ली में युवा शराब 25 साल का होने पर ही पी सकता है।
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