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NCR के इस शहर में शुरू हुआ कुतों का रजिस्ट्रेशन, इन 18 नियमों का करना होगा पालन

प्रदेश में पहली बार गुरुग्राम नगर निगम ने लाइसेंस जारी करने का किया प्रावधान। 500 रुपये होगी रजिस्ट्रेशन फीस, हर साल करवाना होगा नवीनीकरण।

By Amit SinghEdited By: Published: Mon, 29 Oct 2018 08:51 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 08:00 AM (IST)
NCR के इस शहर में शुरू हुआ कुतों का रजिस्ट्रेशन, इन 18 नियमों का करना होगा पालन
NCR के इस शहर में शुरू हुआ कुतों का रजिस्ट्रेशन, इन 18 नियमों का करना होगा पालन

गुरुग्राम [संदीप रतन] दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम शहर में कुत्ते पालने के लिए भी अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। गुरुग्राम हरियाणा का पहला ऐसा शहर है, जहां कुत्ते पालने के लिए लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। हालांकि, यहां पहले से कुत्तों के लाइसेंस के लिए म्यूनिसिपल एक्ट 2008 में प्रावधान किया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा था।

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गुरुग्राम नगर निगम, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) और ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बाद कुत्तों का लाइसेंस देने वाला देश का तीसरा नगर निगम बन गया है। अभी हाल ही में गुरुग्राम नगर निगम द्वारा 12 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

खास बात यह है कि चंडीगढ़ के बाद गुरुग्राम कुत्ते पालने के शौकीनों का बड़ा शहर है। डीएलएफ, सुशांत लोक सहित कई बड़ी पॉश सोसायटी में काफी लोगों ने घरों में डॉबरमैन, रोटविलर, ग्रेट डेन, अमेरिकन पिट बुल, तिब्बतन मेस्टिफ, ग्रेहाउंड जैसी महंगी नस्ल के कुत्ते पाल रखे हैं। यहां कुत्ते स्टेटस सिंबल माने जाते हैं।

गुरुग्राम नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर डॉ आशीष के अनुसार कुत्तों के लिए लाइसेंस जारी करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 12 लोगों ने अभी तक लाइसेंस ले लिए हैं। कुत्ता पालने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस लेने के बाद भी पंजीकरण संबंधी सभी शर्तों का पालन करना होगा।

लाइसेंस लेने की ये हैं नियम-शर्तें

1. कुत्ते के मालिक को कुत्ते का लाइसेंस लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा।

2. फॉर्म के साथ वेटरनरी डॉक्टर से रैबीज का टीका लगा होने का सर्टिफिकेट लगाना होगा।

3. इसके अलावा स्टेरलाइजेशन (जीवाणुनाशन) का सर्टिफिकेट भी देना होगा।

4. रजिस्ट्रेशन के बाद नगर निगम द्वारा मालिक का नाम व पता लिखा मेटल का टोकन मिलेगा, जो हर समय कुत्ते के गले में पहनाए रखना होगा।

5. कुत्ते के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये फीस देनी होगी।

6. हर साल इसका नवीनीकरण होगा व जिसकी फीस 250 रुपये होगी।

7. किसी भी घर में या गली में नगर निगम द्वारा जारी, टोकन, बिना कॉलर या मार्क के कुत्ते को नगर निगम की टीम द्वारा पकड़ा जा सकता है।

8. कुत्ता मालिक से 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी वसूला जाएगा।

9. कुत्ते में रैबीज के लक्षण नजर आने पर इसकी तुरंत सूचना निगम को देनी होगी।

10. रैबीज वाले कुत्ते को निगम द्वारा किसी भी पशु अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जा सकता है।

11. रैबिज के इलाज का खर्च कुत्ते के मालिक को वहन करना होगा।

12. घर से बाहर या किसी की प्रॉपर्टी में कुत्ते को घुमाने की अनुमति नहीं होगी।

13. कुत्ता किसी को काटता है या कोई और नुकसान करता है तो भरपाई मालिक को करनी होगी।

14. कुत्ते के खतरनाक होने और कंट्रोल में नहीं होने पर इसकी शिकायत अगर कोई करता है तो इसके मालिक को नगर निगम की ओर से नोटिस भेजा जाएगा।

15. कुत्ते को कंट्रोल में नहीं रख पाने पर 200 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

16. पालन नहीं होने तक 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क भी वसूला जा सकता है।

17. कुत्ते को कंट्रोल में नहीं रखने पर लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी कुत्ते के मालिक के खिलाफ कोर्ट में भी अपील कर सकती है।

18. लाइसेंस देने के वक्त या बाद में कुत्ते से क्रूरता पाये जाने पर, लाइसेंस निरस्त हो सकता है।


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