फेसबुक पर पीड़िता ने किया था लाइक-कमेंट, दुष्कर्म के आरोपित को मिली हाई कोर्ट से राहत
Delhi Crime शादी का वादा करके दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए राहत दी है। मामले में नोटिस जारी कर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। शादी का वादा करके दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए राहत दी है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि प्राथमिक तौर पर यह स्वीकार करना मुश्किल है कि शिकायतकर्ता ने आरोपित के साथ कई साल तक इस उम्मीद में शारीरिक संबंध बनाये कि वह उससे किसी दिन शादी करेगा। पीठ ने कहा ऐसे में आरोपित को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर सुरक्षा दी जाती है। साथ ही पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर मामले में जवाब दाखिल करने काे कहा। मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
गिरफ्तारी पर सुरक्षा देते हुए पीठ ने याची को जांच में शामिल होने और शिकायतकर्ता से किसी तरह से कोई संपर्क न करने का निर्देश दिया। आरोपित ने दलील दी कि उस पर लगाया गया आरोप निधाराध है। शिकायतकर्ता पहले से जानती थी कि वह शादीशुदा है। सुनवाई के दौरान आरोपित ने अपने फेसबुक अकाउंट की एक तस्वीर पेश की। इसमें वह अपनी पत्नी के साथ था और उक्त तस्वीर को शिकायतकर्ता ने न सिर्फ लाइक किया, बल्कि कमेंट भी किया है। उसने कहा कि इससे यह पता चलता है कि शिकायतकर्ता महिला को उसकी शादी की जानकारी थी।
याचिकाकर्ता के खिलाफ आठ मई 2021 को प्रेम नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गर्ठ थी। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि शिकायतकर्ता से वादा करके वह जुलाई 2018 से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। हालांकि, आरोपित के अधिवक्ता ने दावा किया कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने।