नीतियों के उल्लंघन में लाक किया था राहुल गांधी का अकाउंट, ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा
नौ वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में उसके माता-पिता की तस्वीर पोस्ट करने पर ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर की नीतियों का उल्लंघन किया है। इसलिए उनका अकाउंट लाक किया गया था।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। दिल्ली कैंट क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद नौ वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में उसके माता-पिता की तस्वीर पोस्ट करने पर ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर की नीतियों का उल्लंघन किया है। इसलिए उनका अकाउंट लाक किया गया था। एक याचिका पर जवाब देते हुए ट्विटर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष कहा कि राहुल द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों को हटा दिया गया है। इस पर मुख्य पीठ ने कहा कि आपने तेजी से जिम्मेदारी भरा काम किया है।
दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के माता-पिता की तस्वीर पोस्ट करने के मामले में दी जानकारी ट्विटर के जवाब के बावजूद याचिकाकर्ता मकरंद सुरेश की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता गौतम झा ने ट्विटर को हलफनामा दायर करने का निर्देश देने पर जोर दिया। इस पर मुख्य पीठ ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिर ट्विटर झूठ क्यों बोलेगा। अगर आपका ऐसा बर्ताव है तो हम नोटिस जारी नहीं करेंगे। पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को मामले से जुड़े दस्तावेज पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 27 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
तस्वीर पोस्ट करने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई है याचिका सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश ने याचिका दायर कर राहुल गांधी के खिलाफ बाल अधिकार कानून व पाक्सो के तहत केस दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा, बच्ची के स्वजन की तस्वीर सार्वजनिक कर राहुल ने बाल अधिकार कानून व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पाक्सो) के कानून का उल्लंघन किया है। दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध के मामले में पीड़ित बच्ची के स्वजन से जुड़ी जानकारी के सार्वजनिक होने से उनका दर्द बढ़ जाता है।