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आरुषि केस: चार साल बाद मिली आजादी, जेल से रिहा हुए राजेश और नूपुर तलवार

आरुषि और हेमराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राजेश और नूपुर तलवार की रिहाई के बाद अब गाजियाबाद की सीबीआइ कोर्ट ने भी तलवार दंपती के रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं।

By Amit MishraEdited By: Published: Mon, 16 Oct 2017 04:30 PM (IST)Updated: Tue, 17 Oct 2017 09:05 AM (IST)
आरुषि केस: चार साल बाद मिली आजादी, जेल से रिहा हुए राजेश और नूपुर तलवार
आरुषि केस: चार साल बाद मिली आजादी, जेल से रिहा हुए राजेश और नूपुर तलवार

नई दिल्ली [जेएनएन]। आरुषि-हेमराज मर्डर केस में आरोपों से बरी होने के बाद राजेश और नूपुर तलवार डासना जेल से रिहा हो गए हैं। तलवार दंपती नंवबर 2003 से गाजियाबाद की डासना जेल में बंद थे। करीब चार साल जेल में रहने के बाद राजेश और नूपुर तलवार जेल से रिहा हुए हैं। जेल से रिहा होने की प्रक्रिया के तहत तलवार दंपती का मेडिकल टेस्ट भी किया गया। चार लोगों ने बॉन्ड भरा है।

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राजेश और नूपुर तलवार की रिहाई के बाद तलवार दंपती के वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला राजेश और नुपूर तलवार की बेगुनाही का सबूत है। यही वह फैसला है जिसके वो हकदार थे। गैरतलब है कि गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरुषि-हेमराज मर्डर केस में दोनों को बड़ी राहत दी थी। सीबीआइ कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा के खिलाफ दायर पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने राजेश और नूपुर तलवार को बरी कर दिया था। 

डासना जेल के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा

कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तलवार दंपती डासना जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच रिहा हुए। डासना जेल के बाहर सुरक्षा की पुख्ता व्यवसथा की गई थी। हाई प्रोफाइल मामला होने व जेल के बाहर एकत्र होने वाली भीड़ के मद्देनजर जेल के बाहर भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया। जेल प्रशासन ने पुलिस के आला अधिकारियों से सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की। 

सीबीआइ कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

गाजियाबाद की सीबीआइ कोर्ट ने इस मर्डर मिस्ट्री में 26 नवंबर 2013 को आरुषि के माता-पिता को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को तलवार दंपती ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आरुषि और हेमराज की हत्या 15 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर-25 में जलवायु विहार स्थित घर में हुई थी। इस हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे आरुषि के पिता डॉ. राजेश तलवार और मां डॉ. नूपुर तलवार की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। 

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