आप MLA सही राम पहुंचे सेशन कोर्ट, दो साल पुराने मारपीट मामले में जुर्माने को दी चुनौती
तुगलकाबाद से AAP विधायक सहीराम पहलवान और उनके दो साथियों को सितंबर 2016 में हुई मारपीट के मामले में दोषी मानते हुए दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली के आप विधायक सही राम पहलवान ने दो साल पुराने मारपीट के मामले में दो लाख रुपये के जुर्माना आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने मामले में बृहस्पतिवार को सेशन कोर्ट में अपील दायर की है। सेशन कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए, पटियाला हाउस कोर्ट के जुर्माना संबंधी आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। सेशन कोर्ट 28 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तुगलकाबाद से AAP विधायक सही राम पहलवान और उनके दो साथियों को वर्ष 2016 में हुई मारपीट के मामले में दोषी मानते हुए सात सितंबर को दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने तीनों आरोपितों पर कुल छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक अगस्त को ही आप विधायक सही राम को इस मामले में दोषी करार दिया था। बृहस्पितवार को सही राम पहलवान ने पटियाला हाउस के कोर्ट को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है।
सितंबर 2016 में की थी मारपीट
मारपीट का यह मामला सितंबर 2016 का है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उस दिन तुगलकाबाद से AAP विधायक सही राम पहलवान ने उनकी गली में चल रहे काम को रुकवा दिया था। शिकायतकर्ता ने उसकी वजह जाननी चाही तो विधायक ने उनके साथ बदसलूकी की और बाद में अपने दो साथियों के साथ मारपीट कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने सही राम को जिन धाराओं में दोषी करार दिया गया है उसमें अधिकतम 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों को कारावास की जगह छह लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
AAP के लिए बड़ा दाग
AAP विधायक सही राम को सुनाई गई सजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ा दाग साबित मानी जा रही है। किसी आपराधिक मामले में सजा पाने वाले सहीराम पहले AAP नेता हैं। उनके दोषी करार होने से भाजपा और कांग्रेस को आप पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है।