Delhi Riots: कोर्ट ने बढ़ाई पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की कस्टडी, ईडी ने की थी मांग
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ईडी कस्टडी बढ़ा दी है। ताहिर अब 10 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेगा।
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ईडी कस्टडी बढ़ा दी है। ताहिर अब 10 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेगा। ईडी ने उसे मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी की पूछताछ में सामने आया था कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध और उत्तर-पूर्वी जिले में दंगा भड़काने के लिए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने हवाला ऑपरेटरों और कई संदिग्ध संस्थाओं से धन लिया था।
ताहिर हुसैन की रिमांड मिलने के बाद सोमवार को उसे तिहाड़ जेल से लाकर ईडी ने पूछताछ की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन और फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में उसकी भूमिका और फंडिंग की जांच के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ कई एफआइआर दर्ज की हैं। इनका अध्ययन करने के बाद ईडी ने पूर्व पार्षद व अन्य को मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपित बनाया है। जांच में पता चला है कि ताहिर और उसके रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली कंपनियों ने भारी मात्रा में पैसा संदिग्ध संस्थाओं और हवाला ऑपरेटरों से लिया था। दो महीने पहले दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पूर्व पार्षद, उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के यहां छापे मारे गए थे। इसमें कई दस्तावेज बरामद हुए थे। इन दस्तावेजों से भी अवैध रूप से धन हस्तांतरण करने का पता चला है।
बता दें कि अभी हाल में ताहिर हुसैन की पिस्टल का लाइसेंस रद कर दिया गया था। ताहिर ने दंगे के दौरान पिस्टल का इस्तेमाल किया था। ताहिर के खिलाफ दर्ज कुल मामलों की जानकारी मिलने के बाद लाइसेंसिंग विभाग ने यह कार्रवाई की। मार्च में हुई गिरफ्तारी के बाद ही लाइसेंसिंग विभाग ने उसे नोटिस भेजकर पूछा था कि क्यों न उसकी पिस्टल का लाइसेंस रद कर दिया जाए? आमतौर पर लाइसेंसी हथियार का गलत इस्तेमाल करने की जानकारी मिलने पर लाइसेंसिंग विभाग नोटिस भेजकर जवाब मांगता है।
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