Move to Jagran APP

दिल्ली में जारी है 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू, जानिये- किन्हें मिली है छूट और कैसे होगा मेट्रो का संचालन

Delhi Weekend Curfew Guidelines राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हुआ वीकेंड कर्फ्यू जारी है और यह सोमवार सुबह 5 बजे तक होगा। आइये जानते हैं कि इस दौरान किसे आवागमन में छूट मिलेगी और किसे नहीं?

By Jp YadavEdited By: Published: Fri, 21 Jan 2022 03:22 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jan 2022 07:27 AM (IST)
दिल्ली में जारी है 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू, जानिये- किन्हें मिली है छूट और कैसे होगा मेट्रो का संचालन
दिल्ली में 10 बजे से शुरू होगा 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू, 2 दिन मेट्रो चलेगी 15-20 के अंतराल पर

नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है, जिसमें शनिवार और रविवार को लगाने वाले वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करने की बात कही गई थी। ऐसे में राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हुआ वीकेंड कर्फ्यू जारी है और यह सोमवार सुबह 5 बजे तक होगा। आइये जानते हैं कि इस दौरान किसे आवागमन में छूट मिलेगी और किसे नहीं?

loksabha election banner

बिना वजह घर से नहीं निकलें लोग

वीकेंड कर्फ्यू लगाने का मकसद कोरोना वायरस संक्रमण के विस्तार पर और खतरे पर लगाम लगाना है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, लोगों के बिना वजह घर से निकलने की मनाही है। अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो घर से निकलने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 

दुकान, बाजार समेत सभी संस्थान रहेंगे बंद

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शनिवार और रविवार को दुकानें, बाजार बंद रहेंगे। दिल्ली में फिलहाल दफ्तर, स्कूल आदि बंद हैं, जिन्हें खोलने की इजाजत नहीं होगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शनिवार और रविवार को दुकानें आदि खोलने पर महामारी एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा जुर्माना लगाने के साथ लाइसेंस तक रद करने का प्रावधान है।

शादी में कार्ड दिखाकर जा सकेंगे

15 जनवरी से ही शादी समारोह के साथ शुभ कार्य शुरू हो गए हैं। शादी-समारोह समेत अन्य जरूरी आयोजनों में 20 मेहमान शामिल हो सकेंगे।  जो मेहमान शामिल हो जा रहे हैं उन्हें शादी का कार्ड दिखाने पर कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी।  

इन्हें मिलेगी छूट

  • आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों छूट रहेगी। सुरक्षा कर्मियों द्वारा मांगने पर पहचान पत्र जरूर दिखाना होगा।
  • वीकेंड कर्फ्यू के दौरान वैध पहचान पत्र दिखाने पर जरूरी सेवा से जुड़े लोगे आने-जाने की अनुमति होगी।
  • शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू होने के कारण मेट्रो का परिचालन भी सामान्य दिनों की तरह नहीं होगा।
  • शनिवार को जज और कोर्ट से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारी के साथ वकील भी आवाजाही कर सकेंगे। 
  • विभिन्न राज्यों के सीएम, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों को भी छूट होगी।
  • गर्भवती महिलाओं को भी छूट है।
  • अन्य मरीजों को भी डाक्टर की पर्ची दिखाने पर यात्रा की अनुमति है।
  • कोरोना की जांच के लिए आने-जाने की छूट है
  • इसी तरह वैक्सीनेशन के लिए भी छूट है।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को भी आवागमन की छूट है लेकिन मांगने पर पहचान पत्र दिखाना होगा।
  • हवाई और रेल यात्री भी टिकट दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।

15-20 मिनट के अंतराल पर होगा दिल्ली मेट्रो का परिचालन

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शनिवार और रविवार को दो दिन दिल्ली-एनसीआर के मेट्रो कारिडोर पर ट्रेनें 15 से 20 मिनट के अंतराल पर मिलेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यह फैसला यात्रियों की कम संख्या के चलते किया है। ऐसे में शनिवार और रविवार को जरूरी काम के लिए निकले लोगों को मेट्रो के लिए स्टेशनों पर 15 से 20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा।

इस कड़ी में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अनुसार येलो लाइन (समयपुर बादली-हुडा सिटी सेंटर) व ब्लू लाइन (द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रानिक सिटी/वैशाली) के स्टेशनों पर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो उपलब्ध होगी। अन्य कारिडोर के स्टेशनों पर 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो उपलब्ध होगी। इसके बाद फिर सोमवार सुबह से शुक्रवार तक मेट्रो का परिचालन सामान्य समय से होगा। 

जानें, दिल्ली में कब है महीने का अंतिम ड्राइ डे और शराब की दुकानों के खुलने का टाइमिंग

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर निकली वैकेंसी, जानिये योग्यता के बारे में


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.