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दिल्ली की सड़कों पर भारी पड़ेगी लोगों को ये चालाकी, भरना होगा 5000 फाइन; डीएल भी हो सकता है जब्त

Delhi Challan News दिल्ली-एनसीआर में अगर कोई वाहन चालक रान्ग साइड के जरिये अपना सफर तय करता है तो पकड़े जाने पर 5000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। इस लापरवाही में वाहन चालक का लाइसेंस जब्द करने तक नियम है।

By Jp YadavEdited By: Published: Tue, 21 Dec 2021 01:17 PM (IST)Updated: Wed, 22 Dec 2021 11:51 AM (IST)
दिल्ली की सड़कों पर भारी पड़ेगी लोगों को ये चालाकी, भरना होगा 5000 फाइन; डीएल भी हो सकता है जब्त
दिल्ली की सड़कों पर भारी पड़ेगी लोगों को ये चालाकी, भरना होगा 5000 फाइन; डीएल भी हो सकता है जब्त

​​​​नई दिल्ली/नोएडा/गाजियाबाद आनलाइन डेस्क। अगर आप शार्टकट के जरिये दूरी तय करने के लिए रान्ग साइट चलने की सोच रहे हैं तो जरा संभल जाइये। इसका खामियाजा आपको आर्थिक नुकसान के तौर पर होगा, क्योंकि दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) ने इस लापरवाही को लेकर वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। नए मोटर अधिनियम 2019 (new motor vehicle act 2019) में तय किए गए नियम के अनुसार अगर कोई वाहन चालक रान्ग साइड के जरिये अपना सफर तय करता है तो पकड़े जाने पर 5000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। इसके लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने ऐसी जगहों को चिह्नित कर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं, जहां पर लोग ज्यादा रोन्ग साइड चलते हैं। दिल्ली पुलिस का मानना है कि वाहन चालक जल्दबाजी और समय बचाने लिए वन वे (रान्ग साइड) सड़क का इस्तेमाल करते हैं। इससे सड़क हादसे की आशंका बनी रहती है। ऐसे में यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती का फैसला किया है।

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यू टर्न लेने पर भी वाहन चालकों पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली के इलाकों को लेकर छोड़कर समूची दिल्ली की सड़कों पर जगह-जगह कट बने हुए हैं। बाहरी दिल्ली के इलाकों में कई सड़कों पर तो औसतन प्रत्येक किलोमीटर पर अवैध कट बने हैं। इससे न केवल सड़क हादसे होते हैं, बल्कि अक्सर ट्रैफिक जाम होता है। इसको लेकर दिल्ली यातायात पुलिस बीच-बीच में अभियान चलाती रहती है। एक बार फिर ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई होगी, जो अवैध कट के जरिये सफर करते हैं।

इंटरनेट मीडिया के जरिये जारी है प्रचार

दिल्ली यातायात पुलिस लगातार अपने ट्वीटर हैंडल पर अवैध कट और रान्ग साइड के जरिये सफर करने वाले वाहन चालकों को आगाह करती रहती है। इस साथ ही पुलिस ने ऐसी जगहों की पहचान भी कर ली है कि जहां रान्ग साइड के जरिये चलने के नियम का जमकर उल्लंघन होता है। यातायात पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के जरिये भी वाहन चालकों को नसीहत दी है कि वे सड़कों पर रान्ग साइड से ड्राइविंग करने को नए मोटर वीइकल एक्ट की धारा 184 के तहत डेंजरस ड्राइविंग की कैटिगरी में रखा गया है। ऐसे में इस नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा पकड़े गए व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त या निलंबित भी किया जा सकता है।

ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुक्तेश चंद्र का कहना है कि रान्ग साइड वाहनों के चलने से न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि इसकी वजह से सड़क हादसों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बावजूद इसके वाहन चालकल आसान सफर के लालच में इस नियम का उल्लंघन जमकर करते हैं। वाहन चालकों को चेताया गया है कि वे इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए उन पर अब नए मोटर वीइकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी।

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इसके तहत 500 रुपये के चालान का प्रावधान है। इसमें भारी भरकम जुर्माने के साथ-साथ लाइसेंस जब्त या निलंबित करने जैसी कार्रवाई भी शामिल है। दिल्ली के अलावा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा यातायात पुलिस भी ऐसा ही अभियान चलाने की सोच रही है।

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