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Nursery Admission : 44 स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया पर लगी रोक

नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया के प्वाइंट को वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए शेष 44 स्कूलों में दाखिले प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sun, 16 Dec 2018 12:59 PM (IST)Updated: Sun, 16 Dec 2018 12:59 PM (IST)
Nursery Admission : 44 स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया पर लगी रोक
Nursery Admission : 44 स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया पर लगी रोक

नई दिल्ली, जेेेेएनएन। नर्सरी दाखिला प्रक्रिया को लेकर जारी दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के निर्देशों की अवहेलना 44 निजी स्कूलों को भारी पड़ी। निदेशालय ने इन स्कूलों में सत्र 19-20 के लिए दाखिला प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि दाखिला करते पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि इनकी मान्यता भी रद की जा सकती है। निदेशालय ने अभिभावकों को इन स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन नहीं करने के लिए कहा है।

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1700 स्‍कूलों में दाखिला शुरू
नर्सरी दाखिले के लिए करीब 1700 निजी स्कूलों में 1 लाख 50 हजार सीटों के लिए शनिवार से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया के तहत दाखिले के मानदंड को 14 दिसंबर यानी शुक्रवार तक ही निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करना था लेकिन, शनिवार की दोपहर 1 बजे तक भी 105 स्कूलों ने ऐसा नहीं किया था।

चेतावनी के बाद मिला आखिरी मौका
इस पर निदेशालय के निदेशक संजय गोयल ने इन 105 स्कूलों को अंतिम मौका देते हुए रात 9 बजे तक वेबसाइट पर मानदंड अपलोड करने के लिए कहा। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा और इस अकादमिक सत्र 2019-20 के लिए दाखिला प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी जाएगी।

आदेश की अवहेलना करना पड़ा महंगा
शनिवार रात 9 बजे के बाद निदेशालय ने जांच की तो 105 में से 61 स्कूलों ने ही मानदंड अपलोड किए थे। नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया के प्वाइंट को वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए शेष 44 स्कूलों में दाखिले प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

दाखिला प्रक्रिया पर लगी रोक 
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के निदेशक संजय गोयल ने दैनिक जागरण को बताया कि इन सभी 44 स्कूलों को अब और समय नहीं दिया जाएगा। हम इन सभी स्कूलों की दाखिला प्रक्रिया पर रोक लगाते हैं। यदि ये स्कूल दाखिला करते हुए पाए गए तो इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही निदेशालय के कानून के तहत इन स्कूलों की मान्यता भी रद की जा सकती है।


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