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बिल्डर ने इस पूर्व क्रिकेटर को भी किया परेशान, कोर्ट पहुंचा मामला

बिल्डरों की मनमानी से केवल आम लोग ही नहीं बल्कि हस्तियां भी परेशान हैं। इस फेहरिस्त में ताजा नाम पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का भी जुड़ गया है।

By Amit MishraEdited By: Published: Sat, 23 Apr 2016 08:12 PM (IST)Updated: Sun, 24 Apr 2016 07:39 AM (IST)

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बिल्डरों की मनमानी से केवल आम लोग ही नहीं बल्कि हस्तियां भी परेशान हैं। इस फेहरिस्त में ताजा नाम पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का भी जुड़ गया है। आम्रपाली ग्रुप की कंपनी अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के वैशाली स्थित प्रोजेक्ट में पेट हाउस बुक कराने वाले कैफ अब अपनी रकम वापस पाने के लिए अदालत के चक्कर काट रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट की मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने चेक बाउंस की शिकायत की है। कैफ ने दोनों मामले जनवरी में दर्ज कराए थे।

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अपनी याचिका मे कैफ ने कहा कि अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 18 सितंबर और 18 नवंबर को उन्हें 50 लाख के दो चेक जारी किए थे। ये दोनों चेक बाउंस हो गए है। शिकायत में कंपनी के तीन डायरेक्टर शिव प्रिया, अनिल कुमार शर्मा और अजय कुमार को आरोपी बनाया गया है।

कैफ के वकील एएन अग्रवाल ने बताया कि आम्रपाली ग्रुप ने स्वयं उन्हें निवेश करने के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद दोनों में करार हुआ और कैफ ने दो करोड़ रुपये देकर वैशाली स्थित प्रोजेक्ट में 3,500 वर्ग फीट का एक पेट हाउस बुक कराया था। लेकिन समय से पजेशन नहीं मिलने के कारण कैफ ने अपनी रकम वापस मांगी। इसे चुकाने के लिए अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एक करोड़ रुपये के एक और 50 लाख रुपये के दो चेक बैक में लगाए थे, जो बाउंस हो गए। कैफ की तरफ से कहा गया कि अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने हर तिमाही में दिए जाने वाली ब्याज की रकम तो लौटाई, लेकिन मूल रकम नहीं लौटाई है।


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