ई-कॉमर्स साइट पर उत्पादों पर उत्पादक देश का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य
केंद्र सरकार ने एक याचिका पर जवाब देते हुए हाई कोर्ट को सूचित किया कि ऑनलाइन सामान बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सामान के पैकेट पर उत्पादक देश का नाम लिखना जरूरी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
केंद्र सरकार ने एक याचिका पर जवाब देते हुए हाई कोर्ट को सूचित किया कि ऑनलाइन सामान बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सामान के पैकेट पर उत्पादक देश का नाम लिखना जरूरी है।
मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ को केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि कई राज्य सरकारों ने इसको लेकर कार्रवाई की है। इसके अलावा केंद्र ने सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को यह नियम लागू करने को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
केंद्र सरकार की तरफ से शपथ पत्र दाखिल करते हुए स्थायी अधिवक्ता अजय दिग्पाल ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार पहले ही नियम बना चुकी है और दिशा-निर्देश दे चुकी है लिहाजा याचिका निरस्त की जाए।
मुख्य पीठ याचिका पर अगली सुनवाई 2 सितंबर को करेगी। हाई कोर्ट ने एक जुलाई को इस मामले में वाणिज्य मंत्रालय सहित कई ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। किसी भी उत्पाद को बेचे जाने के समय उसके मुख्य निर्माता देश का नाम अंकित किए जाने की मांग करते हुए अमित शुक्ला ने याचिका दाखिल की थी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उत्पादक देश का नाम अंकित किए जाने को लेकर वर्ष 2017 में ही कानून बनाया गया, लेकिन उसका आज तक पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाले गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) ने एक अधिसूचना जारी कर विक्रेताओं को कहा है कि मेक इन इंडिया और आत्मानिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए नए उत्पाद को पंजीकृत करने के दौरान मूल देश का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन विक्रेताओं ने अधिसूचना जारी करने से पहले अपने उत्पादों को अपलोड किया है उन्हें इसे अपडेट करने की जानकारी दी जा रही है। ऐसे में सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटों के लिए इसे अनिवार्य किया जाए।