नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने से हाई कोर्ट का इन्कार
गैर कोरोना मरीजों के इलाज में लगे निजी अस्पताल या नर्सिग होम के कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शामिल करने एवं सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों की तरह लाभ देने का निर्देश देने से हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
गैर कोरोना मरीजों के इलाज में लगे निजी अस्पताल या नर्सिग होम के कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शामिल करने एवं सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों की तरह लाभ देने का निर्देश देने से हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। हालांकि, मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह उन लोगों की शिकायत सुनने को लेकर कोई व्यवस्था करे और समिति गठित करे। मुख्य पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। पीठ ने उक्त टिप्पणी के साथ याचिका का निपटारा कर दिया। केंद्र सरकार ने पीठ के समक्ष कहा कि 14 जुलाई को एक दिशा-निर्देश जारी कर सभी नर्सिग होम एवं निजी अस्पतालों को अपने कर्मचारियों को पीपीई किट एवं एन-95 मास्क मुहैया कराने का निर्देश दे दिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कोई निजी अस्पताल या नर्सिग होम केंद्र सरकार के निर्देश का पालन नहीं करे तो संबंधित नर्स प्राधिकार के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है।