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राजपूताना स्कूल से कब स्थानांतरित किए जाएंगे छात्र : हाई कोर्ट

दिल्ली कैंट स्थित राजपूताना राइफल्स हॉर्स मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जर्जर इमारत पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। पीठ ने कहा कि स्कूल की इमारत जर्जर हालत में है और यह बच्चों की सुरक्षा का सवाल है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Sep 2018 08:14 PM (IST)Updated: Sun, 23 Sep 2018 08:14 PM (IST)
राजपूताना स्कूल से कब स्थानांतरित किए जाएंगे छात्र : हाई कोर्ट
राजपूताना स्कूल से कब स्थानांतरित किए जाएंगे छात्र : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली कैंट स्थित राजपूताना राइफल्स हॉर्स मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जर्जर इमारत पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। पीठ ने कहा कि स्कूल की इमारत जर्जर हालत में है और यह बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने दिल्ली सरकार को एक प्रगति रिपोर्ट पेश कर यह रिपोर्ट देने को कहा कि कब तक बच्चों को वहां से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा और इमारत के मरम्मत का काम कितने समय में पूरा होगा।

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गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका में सवाल उठाया गया कि दिल्ली कैंट स्थित राजपूताना राइफल्स हॉर्स मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को दिल्ली सरकार से 100 फीसद अनुदान मिलता है और इस इमारत की हालत जर्जर है। इसके कुछ हिस्से कभी भी गिर सकते हैं और इससे बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, स्कूल में पेयजल, शौचालय ही नहीं लैब समेत अन्य सुविधाओं का भी अभाव है। हाई कोर्ट द्वारा मामले में मांगी गई रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार ने हलफनामा दायर कर स्वीकार किया था कि स्कूल की इमारत जर्जर है और यह बच्चों के लिए खतरनाक है। दिल्ली सरकार ने रक्षा मंत्रालय को सुझाव दिया कि वह अपनी जमीन पर स्कूल की नई इमारत का निर्माण करे या फिर इस भूमि को शिक्षा निदेशालय को सौंप दे, ताकि वह नई इमारत का निर्माण करा सके।


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