कोरोना इलाज की दर तय करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इन्कार
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना इलाज के लिए दरें निर्धारित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना के इलाज के लिए खर्च की दर निर्धारित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है।
मुख्य न्यायमूíत डीएन पटेल व न्यायमूíत प्रतीक जालान की पीठ ने याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लेकर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। पीठ ने उक्त निर्देश के साथ एसकेएम फाउंडेशन द्वारा ट्रस्टी सुधीर मिश्रा की तरफ से दायर याचिका का निपटारा कर दिया।
याचिका के अनुसार कोरोना जांच के लिए भर्ती होने वाले मरीजों पर व्यक्ति की अवस्था के हिसाब से दवा समेत अन्य उपकरणों का खर्च होता है। हर मरीज पर एक तरह का फार्मूला नहीं लागू हो सकता।
वहीं, दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता संजय घोष ने कहा कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर (एनएबीएच) द्वारा निजी अस्पताल में प्रतिदिन के इलाज के लिए दस हजार से 18 हजार रुपये तय किए गए हैं।
पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अब तक निर्धारित की गई दरों के खिलाफ कोई भी अस्पताल नहीं आया है और याचिकाकर्ता ऐसा नहीं कह सकता कि तय की गई दरें अकारण हैं। पीठ ने कहा कि अदालत आने से पहले आप व्यवस्था को देखें कि वो काम कर रही हैं या नहीं।