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गूगल-पे मामले में केंद्र व आरबीआइ को नोटिस

गूगल-प पर केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र आरबीआइ के साथ ही गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Aug 2020 07:52 PM (IST)Updated: Mon, 24 Aug 2020 07:52 PM (IST)
गूगल-पे मामले में केंद्र व 
आरबीआइ को नोटिस
गूगल-पे मामले में केंद्र व आरबीआइ को नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : गूगल-पे पर केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

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याचिकाकर्ता व अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने मांग की कि गूगल को निर्देश दिया जाए कि वह किसी अन्य पक्ष को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) डाटा साझा न करे। याचिकाकर्ता ने साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर गूगल पर जुर्माना लगाने के लिए आरबीआइ को निर्देश देने की भी मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि कंपनी गैरकानूनी तरीके से संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा स्टोर कर रही है।


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