गोंडवाना इस्पात लिमिटेड के निदेशक को चार साल की सजा
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले म
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में महाराष्ट्र की कंपनी गोंडवाना इस्पात लिमिटेड (जीआइएल) के निदेशक अशोक डागा को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर ने अशोक डागा पर एक करोड़ और कंपनी पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जीआइएल और उसके निदेशक को आइपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी पाया।
जीआइएल को 2003 में माजरा कोल ब्लॉक आवंटित किया गया था और 2014 में इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सीबीआइ का आरोप था कि कंपनी के निदेशक ने ओडिशा सरकार के साथ समझौता करने के दौरान कई झूठे दावे किए थे। जब कोयला मंत्रालय और जीआइएल द्वारा दी जानकारी की जांच की गई तो पता चला कि कंपनी के निदेशक ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया था और सभी जानकारियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने 27 अप्रैल को सीबीआइ को डागा को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था।