फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो आय प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं : अग्रवाल
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नर्सरी में दाखिले के लिए शिक्षा विशेषज्ञ एवं दिल्ली उच्च
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नर्सरी में दाखिले के लिए शिक्षा विशेषज्ञ एवं दिल्ली उच्च न्यायलय के वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल ने दैनिक जागरण पाठकों के दाखिले से जुड़े सवालों का जवाब दिया। अग्रवाल ने कहा अगर स्कूलों की वेबसाइट में केजी एवं पहली कक्षा के दाखिले के लिए फॉर्म मौजूद नहीं हैं, तो अभिभावकों को स्कूलों में जाकर फॉर्म लेना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभिभावकों से उन्होंने कहा कि अगर आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो आय प्रमाणपत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। अग्रवाल ने बताया कि यह कार्ड केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। जो देश में सभी राज्य सरकारों के फूड विभाग की ओर से यह कार्ड उन लोगों को जारी किया जाता है। जिनकी सालाना इनकम एक लाख रुपये से कम है। आपके सामने हैं पाठकों के सवाल और एक्सपर्ट के जवाब। सवाल : मुझे अपने बच्चे का केजी में दाखिला करवाना है। स्कूल की वेबसाइट पर फॉर्म नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूं? - श्वेता , बुराड़ी
जवाब : आप स्कूल जाकर केजी में दाखिले के लिए फॉर्म लें। कई स्कूलों की ओर से नर्सरी के ही फॉर्म वेबसाइट में डाले गए हैं।
सवाल: मेरे पास अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) का हरे रंग का राशन कार्ड है। क्या इसके आधार पर मेरे बेटे को ईडब्ल्यूएस में दाखिला मिल सकता है? - बसंत कुमार
जवाब: हां, आपके पास एएवाइ कार्ड है तो इसके आधार पर आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सवाल: कई स्कूल सिर्फ नेट बैंकिंग के जरिए ही पेमेट स्वीकार कर रहे हैं। मेरे पास नेट बैंकिंग नहीं है तो मैं क्या करू? - संजीव
जवाब: कई स्कूलों के नियम के अनुसार फीस जमा कराने का विकल्प नेट बैंकिंग दिया गया है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है। तो अपने रिश्तेदार, दोस्तों की मदद से (जिनके पास नेट बैंकिंग है) फीस जमा करा सकते हैं। आप स्कूलों से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। सवाल: मेरी पोती का मार्च 2019 में 3 साल 9 महीने की होगी। ऐसे में वह नर्सरी या केजी में किसमें दाखिले के लिए योग्य है? हम जैन हैं तो क्या हमें अल्पसंख्यक समुदाय के तहत लाभ मिलेगा? - अरुण कुमार जैन
जवाब : आपका बच्चा नर्सरी में दाखिले के लिए योग्य है क्योंकि उनकी उम्र 31 मार्च 2019 तक चार साल से कम है। अल्पसंख्यक होने का लाभ स्कूलों पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपने दाखिला प्रणाली में इसका प्रावधान दिया है या नहीं। अगर कोई अल्पसंख्यक स्कूल है, लेकिन वह भी इस तरह की दाखिला प्रणाली को फॉलो नहीं करता है। तो इसका लाभ नहीं मिल सकता है। सवाल: मेरी बेटी का जन्म 10 अप्रैल 2016 है। क्या मैं नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन कर सकता हूं? - प्रकाश झा
जवाब: आपका बच्चा इस साल नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। क्योंकि 31 मार्च 2019 तक उसकी उम्र 3 साल नहीं होगी। दाखिले के लिए अगले साल आवेदन करें।