मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाने के अधिकार को चुनौती
कोरोना महामारी कानून के तहत मास्क न पहनने सड़क पर थूकने पर दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों को जुर्माना लगाने के अधिकार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
कोरोना महामारी कानून के तहत मास्क न पहनने, सड़क पर थूकने पर दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों को जुर्माना लगाने के अधिकार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने यह कहते हुए अंतरित आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया कि पहले पता करें कहीं इससे संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित तो नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता को इसकी जांच करने को कहा। साथ ही दिल्ली सरकार के वकील से भी इसकी जांच करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। जानकारी के अनुसार इससे संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिस पर 28 जुलाई को सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता सोनिया राणा ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा मास्क न पहनने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाना, दोबारा न पहनने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाना, सड़क पर थूकने पर जुर्माना लगाना आदि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। उन्होंने दलील दी कि जुर्माने की सजा अदालत दे सकती है न कि एक पुलिस अधिकारी। उन्होंने कहा कि यह गैरकानूनी है और इसे निरस्त कर दिया जाए।