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लंदन में शरण लिए विजय माल्‍या पर आफत, गैर जमानती वारंट जारी

चेक बाउंस मामले में विजय माल्‍या को राहत नहीं मिली। दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जामनती वारंट जारी किया है।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Sat, 06 Aug 2016 12:25 PM (IST)Updated: Sat, 06 Aug 2016 06:50 PM (IST)
लंदन में शरण लिए विजय माल्‍या पर आफत, गैर जमानती वारंट जारी

नई दिल्ली [ जेएनएन ]। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार चेक बाउंस मामले में लंदर में शरण लिए विजय माल्या के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अदालत ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने इस मामले में विदेश मंत्रालय को भी तलब किया है और चार नवम्बर को जवाब देने को कहा है।

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मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद ने माल्या को 4 नवंबर को अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि विदेश मंत्रालय द्वारा माल्या को गैर-जमानती वारंट भेजा जाना चाहिये। रिपोर्टों के अनुसार माल्या लंदन में हैं।

अदालत ने इस बात पर गौर किया है कि बार बार के आदेश के बावजूद माल्या अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि सरकारी मशीनरी को हस्तक्षेप करते हुये माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।

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बता दें कि माल्या को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था और आदेश का पालन नहीं करने पर गैर-जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन माल्या अदालत में पेश नहीं हुए जिसके चलते उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।

अदालत ने डायल की शिकायत पर माल्या को समन भेजा है। डायल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का संचालन करती है। डायल का कहना है कि माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा 22 फरवरी 2012 को दिया गया एक करोड़ रपये का चेक एक महीने बाद कोष उपलब्धता नहीं की टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया।

डायल ने जून 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के 7.5 करोड़ रपये के चेक से संबंधित चार मामले दर्ज किये हैं। किंगफिशर ने ये चेक इंदिरा गांधी अंतरर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ली गई सेवाओं के एवज में जारी किए।


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