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दिल्ली दंगा: दुल्हन के जेवर और नकदी लूटने के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

उत्तर-पूर्वी जिले में हुए सांप्रदायिक दंगे में शादी के दौरान दुल्हन के जेवर और नकदी लूटने के मामले में कोर्ट ने आरोपित साजिद की जमानत याचिका खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 09:34 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 09:34 PM (IST)
दिल्ली दंगा: दुल्हन के जेवर और नकदी लूटने के आरोपित की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली दंगा: दुल्हन के जेवर और नकदी लूटने के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली:

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उत्तर-पूर्वी जिले में हुए सांप्रदायिक दंगे में शादी के दौरान दुल्हन के जेवर और नकदी लूटने के मामले में कोर्ट ने आरोपित साजिद की जमानत याचिका खारिज कर दी। दरअसल, सीसीटीवी फुटेज में पहचान के बाद दुल्हन के पिता ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे 13 जुलाई को गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका खारिज करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट के मुख्य महानगर दंडाधिकारी पुरुषोत्तम पाठक ने कहा कि बहस के दौरान देखे गए सीसीटीवी फुटेज में आरोपित सीसीटीवी कैमरे को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही वह गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी आरोपित साजिद के खिलाफ प्रारंभिक स्तर पर जांच चल रही है। इसलिए यह जमानत देने का सही समय नहीं है।


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