Move to Jagran APP

दीपक कोचर ने वापस ली एफआइआर रद करने की मांग वाली याचिका

हिरासत देने संबंध में आदेश को अवैध घोषित करने एवं आगे की रिमांड को रद करने की मांग की है। ईडी ने सात सितंबर को दीपक कोचर को मनी लांड्रिग मामले में गिरफ्तार किया था। वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज को अवैध तरीके से 1

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2020 07:34 PM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2020 07:34 PM (IST)
दीपक कोचर ने वापस ली एफआइआर रद करने की मांग वाली याचिका
दीपक कोचर ने वापस ली एफआइआर रद करने की मांग वाली याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

loksabha election banner

मनी लांड्रिग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एफआइआर को रद करने की मांग को लेकर दायर याचिका को आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले लिया है। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए स्थायी अधिवक्ता अमित महाजन ने याचिका के आधार पर सवाल उठाया। उन्होंने स्थिति रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि भले ही मामले की रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज हुई हो, लेकिन अपराध मुंबई में हुआ था। ऐसे में अपील मुंबई की विशेष अदालत के समक्ष ही दायर की जानी चाहिए। केंद्र की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने कोचर को वापस लेने की अनुमति दे दी।

पिछली सुनवाई पर दीपक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा था कि कोचर को उनकी गिरफ्तारी के संबंध में लिखित में सूचना नहीं दी गई थी। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर रद की जाए। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई की विशेष अदालत द्वारा कोचर को ईडी की हिरासत में भेजने के संबंध में दिए आदेश को अवैध घोषित करने एवं आगे की रिमांड को रद करने की मांग की थी।

वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज को अवैध तरीके से 1875 करोड़ का लोन स्वीकृत करने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने चंदा कोचर, दीपक कोचर, वीडियोकॉन प्रमोटर वेणुगोपाल धूत व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने सात सितंबर को दीपक कोचर को मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.