दीपक कोचर ने वापस ली एफआइआर रद करने की मांग वाली याचिका
हिरासत देने संबंध में आदेश को अवैध घोषित करने एवं आगे की रिमांड को रद करने की मांग की है। ईडी ने सात सितंबर को दीपक कोचर को मनी लांड्रिग मामले में गिरफ्तार किया था। वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज को अवैध तरीके से 1
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
मनी लांड्रिग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एफआइआर को रद करने की मांग को लेकर दायर याचिका को आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले लिया है। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए स्थायी अधिवक्ता अमित महाजन ने याचिका के आधार पर सवाल उठाया। उन्होंने स्थिति रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि भले ही मामले की रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज हुई हो, लेकिन अपराध मुंबई में हुआ था। ऐसे में अपील मुंबई की विशेष अदालत के समक्ष ही दायर की जानी चाहिए। केंद्र की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने कोचर को वापस लेने की अनुमति दे दी।
पिछली सुनवाई पर दीपक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा था कि कोचर को उनकी गिरफ्तारी के संबंध में लिखित में सूचना नहीं दी गई थी। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर रद की जाए। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई की विशेष अदालत द्वारा कोचर को ईडी की हिरासत में भेजने के संबंध में दिए आदेश को अवैध घोषित करने एवं आगे की रिमांड को रद करने की मांग की थी।
वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज को अवैध तरीके से 1875 करोड़ का लोन स्वीकृत करने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने चंदा कोचर, दीपक कोचर, वीडियोकॉन प्रमोटर वेणुगोपाल धूत व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने सात सितंबर को दीपक कोचर को मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।