केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की शिकायत पर कोर्ट का जांच से इन्कार
बाबुल सुप्रियो की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जांच के लिए अदालत से इजाजत मांगी थी। लेकिन अदालत ने इजाजत देने से इन्कार कर दिया।
जासं, नई दिल्ली :
फेसबुक पर बने एक पेज के खिलाफ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की शिकायत पर जांच की मंजूरी देने से पटियाला हाउस स्थित एक अदालत ने इन्कार कर दिया। बाबुल सुप्रियो ने उनके खिलाफ झूठा प्रचार करने के चलते पुलिस को शिकायत दी गई थी। इस पर जांच करने के लिए पुलिस ने अदालत से मंजूरी मांगी थी। अदालत ने जांच की मंजूरी देने से इन्कार करते हुए कहा कि न तो कानून के प्रावधान के तहत यह अनुमति मांगी गई है और न ही शिकायतकर्ता ने खुद अदालत में शिकायत दायर की। चूंकि यह अर्जी असामयिक है, लिहाजा इसे खारिज किया जाता है। बाबुल सुप्रियो ने दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा में फेसबुक पेज और इसके संचालक के खिलाफ शिकायत देकर जांच करने की मांग की थी। शिकायत में कहा गया था कि मई 2020 में कई आपत्तिजनक वीडियो फेसबुक पेज पर अपलोड किए गए थे, जिनमें उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया था।