मधु कोड़ा की सजा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में दोषी ठहराये गए झारखंड के प
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में दोषी ठहराये गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही सीबीआइ से उसका पक्ष मांगा है। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने कोड़ा को इस मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की जेल और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ कोड़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है।
हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने 22 जनवरी तक कोड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए तब तक उन्हें देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। सीबीआइ की तरफ से पेश हुए अभियोजक तरन्नुम चीमा ने कोड़ा की अपील और जुर्माने पर रोक लगाने के आदेश का विरोध किया, लेकिन 22 जनवरी तक उनको जमानत मिलने का सीबीआइ की ओर से विरोध नहीं किया गया। ज्ञात हो कि झारखंड के राजहरा उत्तरी कोल ब्लॉक के आवंटन में हुए घोटाले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआइएसयूएल) के डायरेक्टर विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोड़ा व जोशी पर 25-25 लाख और गुप्ता एवं बसु पर 1-1 लाख तथा कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम न देने पर कोड़ा को दो साल, जोशी को 1 साल, गुप्ता व बसु को 10-10 महीने जेल में और काटने पड़ेंगे।