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कोयला घोटाले में दोषियों की सजा पर बहस पूरी, पांच को आएगा फैसला

पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव व पांच अन्य को दिया था दोषी करार -पश्चिम

By JagranEdited By: Published: Mon, 03 Dec 2018 07:14 PM (IST)Updated: Mon, 03 Dec 2018 07:14 PM (IST)
कोयला घोटाले में दोषियों की सजा पर बहस पूरी, पांच को आएगा फैसला
कोयला घोटाले में दोषियों की सजा पर बहस पूरी, पांच को आएगा फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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यूपीए सरकार में हुए कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले में दोषियों की सजा पर बहस पूरी हो गई है। पटियाला हाउस की विशेष अदालत अब पांच दिसंबर को सजा सुनाएगी। पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता व पांच अन्य को गत शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था। सोमवार को हुई बहस में सीबीआइ ने सभी दोषियों को सात साल की सजा व दोषी कंपनी पर भी जुर्माना लगाने की मांग की। वहीं, एचसी गुप्ता के वकील ने कहा कि 70 साल के बुजुर्ग गुप्ता कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उनका पेंशन से ही गुजारा होता है। इसलिए सजा देने में राहत दी जाए।

पश्चिम बंगाल में कोयला ब्लॉक आवंटन में हुए घोटाले में अदालत से एचसी गुप्ता के अलावा विकास मेटल्लस एंड प्राइवेट लिमिटेड (वीएमपीएल), इस कंपनी के एमडी विकास पटानी, पटानी के सहयोगी आनंद मलिक, कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा और कोयला मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक केसी सामरिया को दोषी करार दिया गया था। मामला दो कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है, जो नियमों को ताक पर रख वीएमपीएल को दिए गए थे। सीबीआइ ने इस घोटाले में सितंबर 2012 में केस दर्ज किया था। अदालत ने 19 अगस्त 2016 को इस मामले में आरोप तय किए थे। हालांकि पहले सीबीआइ ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया था। कोर्ट ने सीबीआइ को गहनता से जांच करने के लिए कहा था। इसके बाद आरोपितों ने खुद को निर्दोष बताया तो कोर्ट ने ट्रायल शुरू किया। सीबीआइ के आरोप पत्र और सुबूतों के आधार पर आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया था। सभी को धोखाधड़ी, साजिश रचने और भ्रष्टाचार के लिए दोषी करार दिया गया था।


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