हत्या के आरोपित ने सीआइसी के फैसले को हाई कोर्ट में दी चुनौती
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पत्नी की हत्या के आरोप में चार साल से जेल में बंद आरोपित ने केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पत्नी की हत्या के आरोप में चार साल से जेल में बंद आरोपित ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सीआइसी ने याचिकाकर्ता द्वारा उसकी पत्नी के लोन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से लोन के संबंध में बैंक से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए याचिका दायर की है। मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
सीआइसी ने कहा था कि याचिकाकर्ता उक्त बैंक द्वारा प्रमाणित है। वह महिला का पति था, जबकि उसने लोन लेने के लिए पति के चचेरे भाई को पति के तौर पर पेश किया था। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का चचेरा भाई भी लोन लेने में शामिल था, इसलिए उसे भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई कि मृतक महिला ने किसी अन्य को अपना पति बताकर बैंक से लोन लेने के दौरान फर्जीवाड़ा किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दावा किया कि यह जानकारी उस पर चल रहे आपराधिक मामले को लड़ने में मदद करेगी। उस पर वर्ष 2013 में पत्नी की हत्या का आरोप है। उस पर पत्नी ने वर्ष 2002 में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज कराया था।