Move to Jagran APP

हत्या के आरोपित ने सीआइसी के फैसले को हाई कोर्ट में दी चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पत्नी की हत्या के आरोप में चार साल से जेल में बंद आरोपित ने केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Apr 2018 08:07 PM (IST)Updated: Tue, 24 Apr 2018 08:07 PM (IST)
हत्या के आरोपित ने सीआइसी के 
फैसले को हाई कोर्ट में दी चुनौती
हत्या के आरोपित ने सीआइसी के फैसले को हाई कोर्ट में दी चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पत्नी की हत्या के आरोप में चार साल से जेल में बंद आरोपित ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सीआइसी ने याचिकाकर्ता द्वारा उसकी पत्नी के लोन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से लोन के संबंध में बैंक से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए याचिका दायर की है। मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

loksabha election banner

सीआइसी ने कहा था कि याचिकाकर्ता उक्त बैंक द्वारा प्रमाणित है। वह महिला का पति था, जबकि उसने लोन लेने के लिए पति के चचेरे भाई को पति के तौर पर पेश किया था। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का चचेरा भाई भी लोन लेने में शामिल था, इसलिए उसे भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई कि मृतक महिला ने किसी अन्य को अपना पति बताकर बैंक से लोन लेने के दौरान फर्जीवाड़ा किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दावा किया कि यह जानकारी उस पर चल रहे आपराधिक मामले को लड़ने में मदद करेगी। उस पर वर्ष 2013 में पत्नी की हत्या का आरोप है। उस पर पत्नी ने वर्ष 2002 में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज कराया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.