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सीबीआइ रिश्वतखोरी मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचा बिचौलिया

- निचली अदालत ने बिचौलिए मनोज प्रसाद की जमानत याचिका की थी खारिज जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

By JagranEdited By: Published: Mon, 12 Nov 2018 08:24 PM (IST)Updated: Mon, 12 Nov 2018 08:24 PM (IST)
सीबीआइ रिश्वतखोरी मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचा बिचौलिया
सीबीआइ रिश्वतखोरी मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचा बिचौलिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार बिचौलिए मनोज प्रसाद ने सोमवार को हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। याचिका पर न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी के समक्ष आज सुनवाई होगी।

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आरोपित मनोज ने निचली अदालत द्वारा 3 नवंबर को जमानत याचिका खारिज करने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया है। निचली अदालत ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि जमानत पाने का यह सही समय नहीं है। 17 अक्टूबर को गिरफ्तार मनोज प्रसाद न्यायिक हिरासत में जेल में है।

विशेष निदेशक राकेश अस्थाना व सीबीआइ डीएसपी देवेंद्र कुमार पहले ही उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआइआर को रद करने को लेकर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। याचिका में मनोज प्रसाद ने कहा कि हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई जरूरत नहंी थी और उन्हें हिरासत में रखने से कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मनोज एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसे जमानत मिलती है तो वह सुबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। मनोज ने साथ ही मांग की है याचिका का निपटारा होने तक एजेंसी की जांच पर रोक लगाई जाए।

बता दें कि सीबीआइ ने 2 करोड़ की रिश्वतखोरी के मामले में राकेश अस्थाना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी और डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। अस्थाना ने हाई कोर्ट में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी और पीठ ने अस्थाना के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी।


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